वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर
नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025
अधिसूचना
(cid:7059)मांक GENS-1103/5/2025-COMM. &INDUS .- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 की कं डिका (5) में निम्नानुसार उल्लेखित है,-
"उद्यम आकांक्षा" से आशय होगा छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाने वाले "उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृ ति" प्रमाण पत्र। इस नीति के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र अभिस्वीकृ ति दिनांक से पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के पूर्व लागू (cid:7390)वस्था के अंतर्गत जारी दो वर्ष की वैधता वाले प्रमाण पत्र एवं जिनकी वैधता शेष हो उन्हें इस नीति के अंतर्गत संद(cid:7414)भत किया जा कर जारी करने की दिनांक से पांच वर्ष हेतु मान्य रखा जा सके गा। इस हेतु विभाग द्वारा विद्यमान ऑनलाईन प्रणाली में यथा आवश्यक (cid:7390)वस्था उपलब्ध करायी जावेगी।
2. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के उक्त प्रावधान के अनु(cid:7059)म में, राज्य शासन, एतद द्वारा, विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 20-4/2016/11/(6) दिनांक 06.02.2016 में संशोधन करते (cid:7263)ए उद्यम आकांक्षा की निम्नानुसार (cid:7390)वस्था लागू करता है, -
(1) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन एवं औद्योगिक भूमि के आबंटन हेतु उद्यम आकांक्षा प्रस्तावित पंजीयन के रूप में मान्य किया जावेगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 के कं डिका कमांक 05 अनुसार उद्यम आकांक्षा से आशय छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाने वाले "उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृ ति प्रमाण पत्र" से है।
(2) उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृ ति हेतु विभागीय पोर्टल में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दाखिल कर प्राप्त किया जावेगा।
(3) उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृ ति प्राप्त करने हेतु सू(cid:7023)म उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू. 1000, लघु उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू. 5000, मध्यम उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू. 10000 तथा वृहद उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू.
15000 का शुल्क भुगतान ऑनलाईन बैं(cid:7412)कग प्रणाली के माध्यम से करना होगा।
निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के उपरांत यदि किसी भी प्रकार का संशोधन कराया जाता है तो संशोधन शुल्क राशि रू. 500 का भुगतान करना होगा तथा संशोधन संबंधित जिला (cid:7390)ापार एवं उद्योग के न्(cid:7076) द्वारा किया जावेगा।(5) उद्यम आकांक्षा की वैधता अवधि अभिस्वीकृ ति दिनांक से 05 वर्ष के लिए मान्य होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के पूर्व लागू (cid:7390)वस्था के अंतर्गत जारी 02 वर्ष की वैधता वाले प्रमाण पत्र जिनकी वैधता अवधि शेष हो उन्हें इस अधिसूचना के संदर्भ में जारी करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु मान्य किया जावेगा।
यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कु मार, सचिव.