वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक GENS-1103/4/2025-COMM.&INDUS . - राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 की कंडिका (19) के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है, अर्थात -
नियम
1. नाम एवं विस्तार -
(1) ये नियम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 कहे जावेंगे।
(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे।
2. प्रभावी दिनांक -
ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
3. परिभाषाएँ -
(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इन नियमों में, -
(क) नीति से अभिप्रेत है, औद्योगिक विकास नीति 2024-30। (ख) भूमि मूल्य से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शवलीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के भुगतान मूल्य से है तथा इसमें सम्मिलित है- भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/भू-प्रब्याजि तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि। भूमि विकास पर किया गया व्यय, भूमि के मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक, मान्य होगा। टीप- भूमि पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष की होना आवश्यक है। (ग) भू-प्रब्याजि से आशय है भू आबंटन अधिकारी को आबंटित भूमि हेतु भुगतान की गई राशि (भू-भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य कर- उपकरों को छोड़कर)
(घ) शेड-भवन के मूल्य से आशय है और इसमेें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में भूमि पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, श्रमिक विश्राम कक्ष, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम के निर्माण अथवा क्रय पर किया गया व्यय। टीप- अ. शेड-भवन क्रय किये जाने की स्थिति में क्रय विलेख पर दर्शित मूल्य, बशर्ते ऐसे शेड-भवन पर पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त न किया गया हो।
ब. शेड-भवन पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष की होना आवश्यक है।
स. शेड-भवन क्रय/पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में उसके मरम्मत/ उन्नयन पर किये गये व्यय को मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना में शामिल नहीं किया जावेगा।
(ड.) विद्युत आपूर्ति निवेश से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/ विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/ प्रतिस्थापन/ शवलीकरण के लिए विद्युत की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अथवा निजी कम्पनी को भुगतान की गयी राशि से है।
टीप - भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति हेतु किए गए अन्य निवेश यथा ट्रांसफार्मर, केबल, विद्युत पैनल, मेन स्विच बोर्ड एवं अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री, जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित हो (उपभोक्ता सामग्री को छोड़कर) इस मद के अंतर्गत मान्य होंगे।
(च) जल आपूर्ति निवेश से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के लिए औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में औद्योगिक उत्पाद हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्तें कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो। इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों व दैनिक उपयोग/ पेय व्यवस्था हेतु व्यय की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।
(छ) प्लांट एवं मशीनरी व्यय से आशय है एवं इसमेें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना व परिवहन पर किये गये पूंजी निवेश/व्यय से है।
(ज) उपस्कर से आशय है एवं इसमे सम्मिलित हैं, प्रदाय किए जाने वाले सेवा हेतु अपेक्षित सभी सामग्री/ उपकरण एवं साधन (भवन सम्मिलित)। उदाहरणार्थ कम्प्यूटर, फर्नीचर, लिफ्ट, एलिवेटेर, भवन जो सेवा से सीधे संबंधित हों।
(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो नीति के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं।
4. सक्षम अधिकारी - वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी निम्नानुसार होंगे- (क) सूक्ष्म, लघु विनिर्माण उद्यम/सूक्ष्म, लघु सेवा उद्यम हेतु संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, (ख) मध्यम, वृहद विनिर्माण उद्यम/मध्यम, वृहद सेवा उद्यम हेतु संचालक/अपर संचालक/ संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय 5. आवेदन की प्रस्तुति - (1) प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्ररूप उपाबंध-1 अनुसार होगा। (2) प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व इकाई को उद्यम आकांक्षा पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। (3) इकाई को प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रुप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के साथ प्रस्तुत करना होगा । 6. आवश्यक दस्तावेज - (1) शपथ-पत्र निर्धारित प्रारुप (उपाबंध-2) में।୨୨୨ (୧) ୨୨୨ (୨) स्वप्रमाणित जानकारियों में, किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में, उसे सिद्ध करने का दायित्व संबंधित आवेदक इकाई का ही होगा।
(3) निरीक्षणकर्ता अधिकारी, स्थल निरीक्षण के दौरान, सम्पूर्ण परिसर, सभी मशीनों एवं सभी उत्पादों का जिओटैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करेगा। (4) स्थल निरीक्षण दिनांक के पश्चात निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इकाई का आवेदन अभिमत एवं टीप सहित यथासंभव निरीक्षण दिनांक को ही ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा।
(5) सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र उपाबंध-6 अनुसार जारी किया जावेगा।
(6) आवेदन-पत्र अस्वीकृत/निरस्त किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत/निरस्त किये जाने के समस्त कारणों का एवं अपील के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा, जो कि इकाई के ऑनलाईन लॉग-ईन पर उपलब्ध रहेगा। 9. स्थल निरीक्षण हेतु दिशा-निर्देश - (1) नीति में दी गई परिभाषाओं के आधार पर एवं विद्यमान उद्यमों के विस्तारीकरण/ शवलीकरण/प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण से संबंधित प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जावे कि प्लांट एवं मशीनरी में निवेश, उत्पाद की क्षमता एवं प्रदत्त रोजगार में निर्धारित मात्रा में वृद्धि हुई है अथवा नहीं।
(2) विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के प्रकरणों में नीति के अनुसार उत्पाद/उत्पादों की क्षमता का निर्धारण चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाण पत्र /चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा निर्धारित न्यूनतम पूंजी निवेश का सत्यापन चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा। (3) निरीक्षणकर्ता अधिकारी इकाई के उत्पाद/सेवा का निरीक्षण करेंगे एवं वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ होने की तिथि का सत्यापन (यथास्थिति जो लागू हो) उत्पाद/सेवा से संबंधित प्रथम कच्चा माल क्रय/विद्युत कनेक्शन दिनांक तथा प्रथम विक्रय की तिथि के आधार पर करेंगे। वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने का दिनांक, प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक/विद्युत कनेक्शन दिनांक से प्रथम विक्रय तक के मध्य का कोई दिनांक हो।
(4) निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा रोजगार एवं राज्य के मूल निवासी संबंधी जानकारी का सत्यापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अद्यतन परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
(5) स्थायी पूंजी निवेश के मान्य मदों के अंतर्गत भूमि मूल्य, शेड-भवन के मूल्य, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश, प्लांट एवं मशीनरी तथा उपस्कर की गणना इनकी परिभाषा अनुसार की जायेगी।
10. प्रमाण पत्र की विशिष्टियां - (1) प्रमाण पत्र में चरणबद्ध उत्पादन की प्रविष्टियाँ/विद्यमान उद्योग में विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण से संबंधित प्रविष्टियों हेतु संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें पूर्व के समस्त उत्पादों, उत्पादन क्षमता, निवेश की राशि व रोजगार का समावेश होगा।୨୨୨ (୩) नीति के प्रवृत्त रहने की कालावधि में विस्तार, शवलीकरण, प्रतिस्थापन व आधुनिकीकरण में से कोई एक या उससे अधिक प्रकार का निवेश एक साथ किये पर संशोधित उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
(2) प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणन किया जावेगा कि प्रमाण पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियां नीति के तहत् है व उद्योग नवीन/विद्यमान उद्योग में विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण अंतर्गत है।
(3) थ्रस्ट सेक्टर के उद्यमों के प्रकरण में उत्पाद तथा प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश का सत्यापन (नीति के परिशिष्ट-2 में सूचीबद्ध) निरीक्षणकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र में थ्रस्ट सेक्टर उद्यम की प्रविष्टि की जाएगी। उत्पादन प्रमाण पत्र में थ्रस्ट सेक्टर/सामान्य सेक्टर/कोर सेक्टर उद्यम के प्रविष्टि के आधार पर नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। थ्रस्ट सेक्टर हेतु पृथक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात कार्यवाही - (1) प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति हेतु एक साथ आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प आवेदक को प्रदान किया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति के आवेदनों पर निर्णय संबंधित नियमों के आधार पर लिया जाएगा।
(2) प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरणों में 06 माह तक, मध्यम उद्यमों के प्रकरणों में 12 माह तक तथा वृहद उद्यमों के प्रकरणों में 24 माह तक किये गये निवेश का समावेश प्रमाण पत्र में किया जाना होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। साथ ही इकाई के आवेदन अनुसार, प्रमाण पत्र के अन्य प्रविष्टियों पर यथावश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
(4) यदि प्रमाण-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि अथवा कमी अथवा भ्रामक जानकारी के आधार पर जारी होना पाया जाता है तो नोटिस देकर 15 दिवस का अवसर प्रदान करते हुये गुण-दोष के आधार पर प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
12. अपील -
(1) इन नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्व, उक्त आदेश के दिनांक से 45 दिवस के भीतर सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यम/सेवा उद्यम के प्रकरणों में आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ तथा मध्यम व वृहद विनिर्माण ୨୨୨ (୪) उद्यम/सेवा उद्यम के प्रकरणों में सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी) के समक्ष अपील की जा सकेगी।
(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में अपील शुल्क की राशि रू. 2000 तथा मध्यम एवं वृहद उद्यमों/सेवा उद्यम के प्रकरणों में रूपये 5000 का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी ।
अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/तृतीय लिंग/महिला उद्यमी/भूतपूर्व सैनिक/सेवानिवृत्त अग्निवीर/नक्सल प्रभावितों/आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में अपील शुल्क रूपये 1000 तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2500 का भुगतान किया जाना होगा।
(3) अपील शुल्क विभाग के प्राप्ति शीर्ष (0852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां, 0674-अन्य प्राप्तियां) में ऑनलाईन/चालान के माध्यम जमा कर, पावती अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
13. स्वप्रेरणा से निर्णय -
राज्य शासन, भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा नियमानुसार उचित आदेश पारित कर सकेंगे, परन्तु प्रतिपूर्ति को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा। स्वयं के निर्णय की समीक्षा भी राज्य शासन, भारसाधक सचिव, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे।
14. विविध - (1) इस अधिसूचना के अलग अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। संकरणों में कोई विरोधाभास होने पर हिन्दी संस्करण की प्रधानता रहेगी।
(2) इस अधिसूचना से संबंधित किसी मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा।
(3) प्रमाण-पत्र का आवेदन, निरीक्षण एवं प्रमाण-पत्र के प्रारुप में एवं संबंधित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संशोधन का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।
(4) नीति में संशोधन किये जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इस अधिसूचना में यथास्थिति लागू होंगे।
(5) इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद राज्य के न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।୨୨୨ (୫) उपाबंध-1 (नियम 5 देखें) प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन 1. हेतु- नवीन/विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण/अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण पत्र (जो लागू हो, चयन करें)
2. पूर्व में जारी उत्पादन प्रमाण-पत्र का क्रमांक व दिनांक (विस्तार/शवलीकरण प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण/अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण पत्र की स्थिति में) - 3. उद्यम का नाम- 4. परियोजना लागत रु0 लाख में -
टीप- उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स/एम.ओ.यू. हेतु दिये गये आवेदन के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन में औद्योगिक इकाई द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजीको छोड़कर)
5. संगठन का प्रकार -एकल स्वामित्व/भागीदारी/एल.एल.पी./प्रा.लि.कं./एच.यू.एफ. 6. उद्यमी की श्रेणी - सामान्य/एनआरआई-एफडीआई/निर्यातक/महिला/अजजा/ अजा/अपिव/विकलांग (दिव्यांग)/अग्निवीर सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित 7. उद्यम की श्रेणीः सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद 8. उद्यम का वर्गः सामान्य/थ्रस्ट सेक्टर/अपात्र/कोर 9. उद्यम का स्थलः (गांव/तहसील/विकासखण्ड/जिला/एरिया पिनकोड सहित) 10. विकासखण्ड का नाम एवं समूह : 11. प्रमुख विनिर्माण/सेवा गतिविधि एवं एन.आई.सी. कोड- 12. निर्मित उत्पाद/सेवा प्रदायः
| नवीन इकाई के लिये | विद्यमान इकाई मे ं विस्तार/ प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण | NaN | ||||||
| क्र. | उत्पाद/सेवा का नाम | गतिविधि कोड | उत्पादन दिनांक | क्षमता | इकाई | क्षमता मे ं वृद्धि | विस्तार पश्चात् कुल क्षमता | NaN |
| 1 | NaN | |||||||
| 2 | NaN | |||||||
| शवलीकरण के प्रकरणो में ं | NaN | |||||||
| 3 | शवलीकरण क े अ तर्गत ं शामिल नवीन उत्पाद | NaN | ||||||
| क्र. | विवरण | नवीन इकाई/ विद्यमान इकाई | विद्यमान इकाई का विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण | कुल पूंजी निवेश | विस्तार/शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकी करण के अ तर्गत निवेश का ं प्रतिशत | योग | NaN | |
| ¼1½ | ¼2½ | ¼3½ | ¼4½ | ¼5½ | ¼6½ | ¼7½ | NaN | |
| 1- | भूमि/भूमि विकास | NaN | ||||||
| 2- | शेड-भवन | NaN |
रिमार्क-उत्पाद हेतु-इकाई द्वारा आवेदित उत्पाद का एन.आई.सी. कोड स्पष्ट न होने पर इकाई द्वारा स्पष्ट किया जावेगा, जिसका सत्यापन निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जावेगा। 13. पूंजी निवेशः- क्र. विवरण नवीन
୨୨୨ (୬)
| 3- | यंत्र-संयंत्र/उपकरण | |||||
| 4- | अनुसंधान हेतु यंत्र-संयंत्र/उपकरण | |||||
| 5- | विद्युत स्थापना | |||||
| 6- | अन्य विद्युत उपकरण | |||||
| 7- | जल आपूर्ति पर निवेश | |||||
| 8- | अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र | |||||
| 9- | जल हार्वेस्टिंग/ पुर्नचक्रीकरण | |||||
| 10- | अन्य | |||||
| योग |
| क्र. | श्रम संवर्ग | नवीन/विद्यमान उद्यम में प्रदत्त रोजगार | विद्यमान इकाई का विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण | महायोग | कुल रोजगार में राज्य के म ल ू निवासिय ों को दिये गये रोजगार का संवर्ग वार प्रतिशत | |||||||
| राज्य के मूल निवा सी | राज्य के बाहर के निवा सी | योग | राज् य के मूल निव ासी | राज्य के बाहर के निवास ी | योग | राज्य के मूल निवास ी | राज्य के बाहर के निवासी | योग | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | अकुश ल | पुरूष | ||||||||||
| महिला | ||||||||||||
| अन्य | ||||||||||||
| 2. | कुशल | पुरूष | ||||||||||
| महिला | ||||||||||||
| अन्य | ||||||||||||
| 3. | प्रबंधकी य | पुरूष | ||||||||||
| महिला | ||||||||||||
| अन्य | ||||||||||||
| योग |
15. विद्युत भार एवं बी.पी.नम्बर ऊर्जा के अन्य स्त्रोत : उद्यम आकांक्षा अनुसार 16. पंजीयन क्रमांक୨୨୨ (୭) (1) पैन/भागीदारी फर्म पंजीयन क्र./सी.आई.एन. नम्बर/सोसायटी पंजीयन क्र. (2) उद्यम आकांक्षा/ई.एम. भाग-2/आई.ई.एम. भाग-ब क्र.ः (3) पर्यावरण (परिचालन की सम्मति) क्र.ः(यदि लागू हो) (4) श्रम (फैक्ट्री लायसेंस) क्र.ः(यदि लागू हो) (5) ई.एस.आई. क्रः(यदि लागू हो) (6) ई.पी.एफ. क्र. (यदि लागू हो) (7) जी.एस.टी.(यदि लागू हो) 15. संलग्नकः- नियम 6 एवं 7 के अनुसार ୨୨୨ (୮)
उपाबंध-2
(नियम 6 देखें)
शपथ-पत्र
मैं/हम, एतद् द्वारा, शपथपूर्वक घोषित करता हूं/करते हैं कि
1. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा उसमें कोई तथ्य नही छुपाये गये हैं। मैं/हम तथ्यों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं/हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही सिद्ध ना हो अथवा असत्य हो, तो मैं/हम विधि के अनुरूप कार्यवाही का सामना करूंगा/करेंगे।
2. यह कि सभी कानूनी सम्मतियां/स्थानीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आवश्यक अनुमति, विनिर्माण/गतिविधि के संचालन हेतु विद्यमान विधि, नियमन तथा प्रभावी नियमों के तहत् प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
3. यह कि आवश्यक पंजीयन/लायसेंस तथा भू-व्यपवर्तन भी जहां अपेक्षित हो, संबंधित कानूनों, नियमों या प्रभावी आदेशों के तहत् उक्त औद्योगिक गतिविधि के संचालन हेतु प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
4. यह कि औद्योगिक इकाई में वर्तमान उत्पाद के आवश्यकता अनुरूप यंत्र-संयंत्र स्थापित है एवं कार्यरत् है।
5. यह कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय में सक्षम अधिकारी को इकाई के संबंध में सभी संशोधन अथवा परिवर्तन की स्थिति में यदि कोई हो, जैसा कि समय-समय पर अपेक्षित है, ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तन के 15 दिवस के भीतर में अवगत कराने/सूचित करने का विधिक भार लेता हूूं/लेते हैं।
6. यह कि वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत विवरणी, दस्तावेज अथवा सूचनाएं गलत अथवा जालसाजीपूर्ण पाया जाता है तो राज्य शासन की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत् प्रदत्त सहायता अथवा वित्तीय सुविधाओं या लाभों को 12.50 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित राज्य सरकार को मेरी/हमारी ओर से देय होगा।
7. यह कि सभी शर्ताें का पालन करुंगा/करेंगे, जिसके चूक करने पर सक्षम अधिकारी वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण के साथ-साथ प्रभावशील अन्य संबंधित कानून एवं नियमों के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किये जाने का अधिकार रखेंगे। स्थान : हस्ताक्षर दिनांक : नाम पद औद्योगिक इकाई का नाम व पता सील୨୨୨ (୯) उपाबंध-3 (नियम 6 देखें) चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र (लेटर-हेड पर मूल प्रति में) भाग-एक 1. औद्योगिक इकाई .........................................................जिसका पंजीकृत पता .................................. है व फैक्ट्री..............................................में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा क्र/विस्तार/शवलीकरण /प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण हेतु जारी अभिस्वीकृति क्र. ....................................दिनांक ...........है, उनके नवीन इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण में दिनांक ........................ को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इकाई में उद्योग आकांक्षा/विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु प्राप्त अभिस्वीकृति की तिथि (जो लागू हो) .... .............. से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक.................................तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 6 माह/12 माह/24 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक ........................... तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार रूपये.........................(अक्षरों में).................................................... है, जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन औद्योगिक इकाई के लेखा पुस्तकाें/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान के पश्चात् किया गया हैः-
| क्र0 | विवरण | उद्योग आकांक्षा/ विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/आधुनि कीकरण हेतु प्राप्त अभिस्वीकृति की तिथि (जो लागू हो) से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक ................. तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में) | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् 6 माह/12 माह/24 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक .................... तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में) | कुल निवेशित राशि (34) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| (1) | क. भूमि /भूखण्ड का क्षेत्रफल ........................ ........का वास्तविक क्रय मूल्य /भू-प्रब्याजि ख. मुद्रांक शुल्क ग. पंजीयन शुल्क घ. भूमि विकास - योग | |||
| (2) | क. फैक्ट्री भवन/शेड ख. प्रयोगशाला भवन ग. अनुसंधान भवन घ. प्रशासकीय भवन ड.. श्रमिक विश्राम कक्ष च. सिक्यूरिटी पोस्ट छ. माल गोदाम योग |
| (3) | क. प्लांट एवं मशीनरी ख. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला ग. परीक्षण उपकरण घ. मशीनरी स्थापना संबंधी व्यय ड.. मशीनरी परिवहन संबंधी व्यय योग | |||
| (4) | अनुसंधान एवं विकास में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण | |||
| (5) | विद्युत आपूर्ति निवेश - विद्युत कनेक्शन छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी/ छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अथवा निजी कम्पनी को भुगतान की गई राशि (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) | |||
| (6) | विद्युत आपूर्ति हेतु अन्य व्यय | |||
| (7) | जल आपूर्ति निवेश - औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) | |||
| (8) | अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र | |||
| (9) | जल हार्वेस्टिंग/ पुनर्चक्रीकरण | |||
| (10) | अन्य | |||
| योग |
2. मैं/हम एतद् द्वारा सुनिश्चित करता हूं/करते है कि मैं/हम निर्धारित पंजी, लेखा पंजी एवं उक्त इकाई के संबंध में बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन-सह-परीक्षण कर चुका हूं/चुके हैं। 3. मैं/हम पूरी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि इस प्रमाण-पत्र में दर्शाये गये जानकारी यदि असत्य अथवा झूठ सिद्ध होती है तो मैं/हम दंडात्मक कार्यवाही या अन्य परिणाम जो विधि में निर्धारित हो सकें या अन्यथा सुनिश्चित हो, के योग्य होंगे।
4. मैं/हम संबंधित अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की सूचना जो सत्यापन हेतु अपेक्षित हो, तत्काल प्रस्तुत करुंगा/करेंगे।
दिनांक.............................................. स्थान.................................................
चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील व हस्ताक्षर सदस्यता क्रमांक यूडीआईएन नं.
आवेदक के हस्ताक्षर
टीप -प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।୨୨୨ (୧୧)
भाग-दो
स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची
शीर्ष - भूमि, शेड-भवन, प्लांट एवं मशीनरी /उपस्कर, अनुसंधान एवं विकास में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश, जल हार्वेस्टिंग/ पुनर्चक्रीकरण, अन्य
| क्र. | दिनांक | विक्र ता का े नाम व पता तथा जी.एस. टी. क्रमांक | विवरण (जिस मद मे निवेश/व्यय किया गया है,सामग्री/उपकरण/ मशीनों के नाम का स्पष्ट उल्लेख) | देयक क्रमांक/ चालान क्रमांक | राशि | भुगतान विवरण | ||
| मूल्य | जी. एस. टी. | कुल | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
(1)
(2)
स्थान-
स्थान- दिनांक-
दिनांक-
हस्ताक्षर आवेदक इकाई का नाम व पता
हस्ताक्षर नाम व पता सील चार्टर्ड एकाउण्टेंट क्रमांक व दिनांक टीपः- 1- सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये, जिसमें व्यय के मद का स्पष्ट विवरण हो।
2- सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये । 3- निवेश /व्यय शीर्ष हेतु पृथक-पृथक सूची प्रस्तुत की जावे- जैसे भूमि, शेड भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश आदि 4- सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो ।୨୨୨ (୧୨) भाग-तीन इकाई के उत्पादन का विवरण, बिक्री एवं कर भुगतान के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र सी.ए. के लेटर हेड पर (केवल विद्यमान इकाई के विस्तार के प्रकरणों में लागू) इकाई का नामः उत्पादन क्षमताः परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार
| क्र . | माह | उत्पादन | बिक्री | विद्युत शुल्क | जीएसटी भुगतान की राशि |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | अप्रैल | ||||
| 2 | मई | ||||
| 3 | जून | ||||
| 4 | जुलाई | ||||
| 5 | अगस्त | ||||
| 6 | सितम्बर | ||||
| 7 | अक्टूबर | ||||
| 8 | नवम्बर | ||||
| 9 | दिसम्बर | ||||
| 10 | ज्नवरी | ||||
| 11 | फरवरी | ||||
| 12 | मार्च | ||||
| योग |
1- मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैंः-
यह कि उक्त सूची का मिलान मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों, देयकों एवं अन्य दस्तावेजों से किया गया है एवं सत्य पाया गयाहै
2- यह कि उक्त राशियों का भुगतान इकाई द्वारा दिनांक................... से ....................... की अवधि में वास्तव में किया गया है।
3- यह कि उक्त जानकारी समस्त संबंधित विभागों में जमा किये गये रिर्टन के अनुसारहै। यह कि मेरा/हमारा आवेदक इकाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से व्यावसायिक संबंध के अलावा कोई भी संबंध नही है।
4- यह कि उक्त परिशिष्ट में दी गई जानकारी मेरे/हमारे द्वारा प्रमाणित की गई है। 5- मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि इस प्रमाण-पत्र मेंकोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पायी जाती है तो छत्तीसगढ़ शासन को मेरे/हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं इस प्रकरण को The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi के समक्ष रखने का अधिकार होगा।
दिनांक स्थान हस्ताक्षर
नाम............................ पताः...............................
.... ..सदस्यता क्र0 ...................................
फर्मपंजीयन क्र0.............................
टीपः- प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।୨୨୨ (୧୩) उपाबंध-4 (नियम 6 देखें) Chartered Engineer Certificate Part - A. Plant & Machinery
1. I have visited the plant site of M/s ......................................................... to inspect and verify installation of plant & machinery for manufacturing of ......................................................... 2. This is to certify that the following plant & machinery has been installed at their unit situated at ............................................ All plant & machinery is commissioned and in running condition.
| S.No. Name of Plant | & Machinery and Building | Investment Before Expansion/Diversificati on Upto…… (In Rs.) | Investment During Expansion/Diversification From….. To……. (In Rs.) | Total Investment After Expansion/ Diversification (In Rs.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3. Date of installation/commissioning............................................ 4. Date of inspection......................................................................... 5. All plant & machinery mentioned above is new....................... 6. This certificate is issued after inspection and verification of the machines and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.
Place:
Date: Name........................
Signature & Seal.....................
Membership No. ...................
Note: 1. Above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only. 2. It is to be clarified that plant & machinery means main manufacturing machine and manufacturing equipment such as tools, jigs, dies, and mould, GST and transportation charges paid on machinery.
Part - B. Civil Work This is to certify that the construction of Civil Work of (Unit Name) manufacturing (Product Name) situated at (Location) is completed. I have inspected the said factory premises on (date of inspection). The details of the value of expenditure incurred as per approved MAP for Technical Civil Work from…… to …… (Date of Production) are as under:
୨୨୨ (୧୪)| S r No | Description of Work | Area in Sq Ft | Rate per sq ft | Amount |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Factory Building | |||
| 2 | Warehouse | |||
| 3 | Administrative Building | |||
| 4 | Labour Duty Room | |||
| 5 | Security Guard Post | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
Name.
Signature & Seal..................... Membership No. ...................
୨୨୨ (୧୫)उपाबंध-5
(नियम 6 देखें)
भाग-एक. रोजगार संबंधी शपथ पत्र
1. मैं.........................................................आत्मज..............................................स्वामी/साझेदार/ संचालक/ प्राधिकृत अधिकारी (औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता .................................. ................................की ओर से यह शपथ पत्र भेेजा हूँ कि औद्योगिक उपक्रम में संलग्न - 2 के अनुसार वर्तमान में कुल..........व्यक्ति नियोजित है जिसमें राज्य के मूल निवासी. ............ व्यक्ति है एवं अकुशल श्रमिकों के मामलेमेें....................प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामलों में...................प्रतिशत एवं प्रबंधकीय वर्गमें................प्रतिशत रोजगार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार की सूची -3 अनुसार सहीहै। 2. यह भी शपथ पूर्वक प्रमाणिक किया गया है कि उपक्रम में नियोजित राज्य के मूल निवासी राज्य शासन/उद्योग संचालनालय द्वारा जारी अधिसूचना, परिभाषा/कार्यकारी निर्देशों के अनुरूप है उपक्रम में अधिकारियों/ कर्मचारियों/ श्रमिकों के मूल निवासी होने से संबंधित दस्तावेज संधारित है एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मांग किये जाने पर वांछित दस्जावेजों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायी जावेगी।
3. मैं औद्योगिक इकाई की ओर से शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उपक्र्रम में ''राज्य के मूल निवासियों को'' रोजगार प्रदान करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचना एवं उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करूँगा।
4. यह भी शपथ पूर्वक घोषित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा अपने उपक्रम के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से न्यूनतम 5 वर्ष अथवा अनुदान/ छूट प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को उपलब्ध कराया जावेगा।
स्थानः दिनाँकः
हस्ताक्षर नामः पद औद्योगिक इकाई का नाम व पता सील୨୨୨ (୧୬) भाग-दो. औद्योगिक उपक्रम में उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार की जानकारी उद्यम का नाम एवं पता .......................................................................................
| क ्र. | श्रम संवर्ग | नवीन/विद्यमान उद्यम में प्रदत्त रोजगार | विद्यमान इकाई का विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण | महायोग | कुल रोजगार में राज्य के मूल निवासियों का संवर्ग वार प्रतिशत | |||||||
| राज्य के मूल निवासी | राज्य के बाहर के निवासी | योग | राज्य के मूल निवासी | राज्य के बाहर के निवासी | योग | राज्य के मूल निवासी | राज्य के बाहर के निवासी | योग | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1 | अकुशल | पुरुष | ||||||||||
| महिला | ||||||||||||
| अन्य | ||||||||||||
| 2 | कुशल | पुरुष | ||||||||||
| महिला | ||||||||||||
| अन्य | ||||||||||||
| 3 | प्रबंधकीय पुरुष | |||||||||||
| महिला | ||||||||||||
| अन्य | ||||||||||||
| योग |
औद्योगिक इकाई का नाम व पता सील୨୨୨ (୧୭) भाग- तीन. राज्य के मूल निवायिसों को प्रदाय किये गये रोजगार की सूची (व्यक्तिवार, अकुशल श्रम, कुशल श्रम एवं प्रबंधकीय)
| क्रं. | नाम एवं स्थायी पता | पद | पद स्थापना का दिनांक | जन्म स्थान | वर्तमान निवास स्थान | मसिक वेतन/ मजदूरी | राज्य का मूल निवासी मान्य करने का आधार दस्तावेज | रिमार्क |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| अकुशल कर्मचारी | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| कुशल कर्मचारी | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| प्रबंधकीय/पर्यवेक्षकीय | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 |
महत्वपूर्णः- नियमित रोजगार एवं ठेकेदार के माध्यम से रोजगार दोनेां के लिये पृथक-पृथक प्ररूप का उपयोग किया जावे तथा अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग की सूची पृथक-पृथक दी जावे।
स्थान : दिनांक :
हस्ताक्षर : नाम : पद :
୨୨୨ (୧୮)उपाबंध-6 (नियम 8 देखें) PART-I Certificate of Commencement of Production Under New/Additional/Expansion/ diversification/substitution/Modernization
Certificate no……………. Dated : dd/mm/yyyy Name and address of the Industries Unit (With category of block): Sector: General/Thrust/Core/Negative Category of Entrepreneur: General/Women/SC/SC/Naxal affected/Ex-servicemen/ Retired Agniveer/ NRI/FDI This is to certify that on the basis of information furnished by M/S (entity name), PAN:................................, (Micro/Small/Medium/Large) (manufacturing/service) enterprise at the address (address) in the State of Chhattisgarh, has commenced commercial production, as below: 1. Products manufactured/ service provided
| Existing/New Unit | In case of expansion | ||||||
| Sr. No. | Product/Servic e Name | Activity Code | Annual Capacity | Unit | Capacity added | Total Capacity after expansion | Date of Producti on |
| 1 | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | ||
| 2 | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | Auto filled | ||
| In case of Diversification/Substitution/Modernization | |||||||
| 3 | Additional product/service under diversification | Auto filled | Auto filled | Auto filled | NA |
2. Total Fixed Capital Investment: (Rs in Lakh) (Details in Part-II) 3. Investment in Plant & Machinery: (Rs in Lakh) (3+4+5) 4. Total Employment: (Details in Part-III)
Notes :
1. This certificate is issued as per the provisions mentioned in the Industrial Development Policy 2024-30
2. In case of this being a new certificate of commencement of production, this document is to be read as-is.
3. Capacity/ Installed production capacity mentioned anywhere in this certificate, is as reported by the Industrial Unit only and certified by the Charted Accountant in prescribed format.
4. Capital investment as indicated in this certificate is on the basis of information furnished by the Unit and information certified by the Chartered Accountant/ Unit (as the case may be) itself.
5. This is a one-time computer generated certificate and does not require any seal and signature. This certificate can be verified at http//industries.cg.gov.in
6. Any other remark (which may be necessary and importent)……………………..
୨୨୨ (୧୯)7. In favour of the above Industrial unit, following production certificates have previously been issued :-
1- Letter No ………, Dated……………, Issued by…………………
2- Letter No ………, Dated……………, Issued by…………………
DIRECTOR/ADDL/JT.DIRECTOR
Directorate of Industries,
Chief General Manager/General Manager
District Trade & Industries Centre, Dist.- ………
PART-II
Capital Investment (Rupees in lakhs) as on date .............. (Date of production/ Expansion/ Diversification/ Substitution/Modernization or .......... months after date of production)
| Sr. No | Type of Asset | New Unit /Existing Unit | Expansion/ Diversification/ Substitution/Modernization of existing Unit | Total | ||
| Till date of producti on | As on date | Till date of production | As on date | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Land/ Land Development | |||||
| 2 | Shed-Building | |||||
| 3 | Plant & Machinery/Equipment | |||||
| 4 | Plant & Machinery/Equipment For Research & Development | |||||
| 5 | Effluent Treatment Plant | |||||
| 6 | Electricity Connection | |||||
| 7 | Other Electrical | |||||
| 8 | Water Installation | |||||
| 9 | Water harvesting/ recycling/ zero waste | |||||
| 10 | Others | |||||
| Total |
୨୨୨ (୨୦) PART-III
| Type of labour | Employment in Existing/New industrial unit | Additional Employees for Expansion/ Diversification/Substitutio n/Modernization of Existing Industrial Unit | Total Employees after Expansion/diversification/ Substitution/Modernization of the existing Industrial Unit | |||||||
| State Dom icile | Others | Total (2+3) | State Domici le | Other s | Total (5+6) | State Domicile (2+5) | Others (3+6) | Total (4+7) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Unskill ed | Male | |||||||||
| Femal e | ||||||||||
| Other | ||||||||||
| Skilled | Male | |||||||||
| Femal e | ||||||||||
| Other | ||||||||||
| Manage rial/Ad ministr ative | Male | |||||||||
| Femal e | ||||||||||
| Other | ||||||||||
| Total |
उपाबंध-7
(नियम 8 देखें)
Production/Service Activity continuity certificate
This is to certify that M/s………………………………………. (Name and Address of Unit) is manufacturing the products/providing the services mentioned in Production Certificate No. …………………………….. dated ………………. The unit is providing employment to domicile of Chhattisgarh as per clause of Industrial Development Policy 2024-30/ Industrial Policy (2019-24/2014-19). This certificate is valid for one year from the date of issuance.
Date:……………
DIRECTOR/ADDL/JT.DIRECTOR
Directorate of Industries,
Chief General Manager/General Manager
District Trade & Industries Centre, Dist.-..............