जल संसाधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 फरवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ-01/29/31/स्था./2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
1. अनुसूची-चार में, शीर्षक ''(एक) कत्र्तव्य पद (सिविल शाखा)'' के अंतर्गत, सरल क्रमांक 3 के कॉलम (3) में, अंक तथा शब्द ''06 वर्ष'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''05 वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए। 2. अनुसूची-चार में, शीर्षक ''(दो) कत्र्तव्य पद (वि./यां. शाखा)'' के अंतर्गत, सरल क्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक तथा शब्द ''06 वर्ष'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''05 वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए। AMENDMENT In Schedule of the said rules,-
1. In Schedule-IV, under heading "(I) Duty Post (Civil Branch)", In column (3) of serial number 3, for the figure and word "06 years", the figure and word "05 years" shall be substituted.
2. In Schedule-IV, under Heading "(II) Duty Post E/M Branch)", in column (3) of serial number 1, for the figure and word "06 years", the figure and word "05 years" shall be substituted.