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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थापन के लिये विशिष्ट दत्तक अभिकरण के रूप में मान्यता का नवीनीकरण करने संबंधी

Published 19 February 2025

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
119
Notification no.
क्रमांक एफ 11-2/2019/49/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-19.119
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-2/2019/49/मबावि/50.— राज्य शासन, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 65 (2) एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 25 के अनुसार अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थापन के लिये विशिष्ट दत्तक अभिकरण के रूप में मान्यता का नवीनीकरणकरता है, विवरण निम्नानुसार है :- छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शम्मी आबिदी, सचिव.
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 19 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-19.119/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-19.119.