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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम, 2025 संबंधी

Published 21 February 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
127
Notification no.
क्रमांक एफ 10-3/2025/वा.क.(आब.)/पांच(20)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-21.127
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-3/2025/वा.क.(आब.)/पांच(20). - छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 02 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (च), (छ), (ज) - द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, छाीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म यवासवनी के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ (Short Title, Extent and Commencement) :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छाीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम, 2025 है। (2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण छाीसगढ़ राज्य में होगा, परन्तु किसी भी स्थान के लिए जिस भी प्रकार की अनुमति/अनापत्ति की आवश्यकता हो उसे प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। (3) ये नियम अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृा होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में जब तक की कोई बात विषय के विरुद्ध न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा-संशोधित छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915)।

(ख) "आबकारी वर्ष" से अभिप्रेत है, एक अप्रैल से प्रारंभ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले विाीय वर्ष।

(ग) "बीयर" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों में परिभाषित बीयर।

(घ) "क्राफ्ट" बीयर- से अभिप्रेत है, सूक्ष्म यवासवनी या सूक्ष्म यवासवनी के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न रेस्तरां में निर्मित उस बीयर से है जिसे उपयुक्त खाद्य सामग्री के साथ सुगंधित, लेकिन, चीनी या सिंथेटिक स्वादों को शामिल किए बिना पास्चुरी—त किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, और इसे पीपों, बोतल, डिब्बे या ग्रोलर में बेचा जा सकता है और इसमें अल्कोहल की स्टे्रंथ 14 प्रूफ स्प्रिट या 8% v/v से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ङ) "सूक्ष्म यवासवनी (Micro Brewery)" से अभिप्रेत ऐसी यवासवनी से है, जिसकी दैनिक

୨୫୪ (୧) ୨୫୪ (୨) ୨୫୪ (୩) ୨୫୪ (୪) ୨୫୪ (୫) ୨୫୪ (୬) ୨୫୪ (୭) ୨୫୪ (୮) ୨୫୪ (୯) ୨୫୪ (୧୦) ୨୫୪ (୧୧) ୨୫୪ (୧୨) ୨୫୪ (୧୩) ୨୫୪ (୧୪) ୨୫୪ (୧୫) ୨୫୪ (୧୬) ୨୫୪ (୧୭) ୨୫୪ (୧୮) ୨୫୪ (୧୯)

୨୫୪ (୨୦)୨୫୪ (୨୧) ୨୫୪ (୨୨)୨୫୪ (୨୩) ୨୫୪ (୨୪)୨୫୪ (୨୫) ୨୫୪ (୨୬)୨୫୪ (୨୭) ୨୫୪ (୨୮)୨୫୪ (୨୯) ୨୫୪ (୩୦)

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-21.127/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-21.127.