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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) संबंधी

Published 24 February 2025

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
161
Notification no.
क्रमांक-2616/वि.स./विधान/2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-24.161
Languages
English, Hindi

त्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025- फाल्गुन 5, शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025 (फाल्गुन 5, 1946)

क्रमांक-2616 /वि.स . /विधान/2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1 ) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

321 322

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2025

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1 ) विधेयक , 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम .

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1 ) अधिनियम , 2025 कहलाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 2 . के लिए राज्य की संचित निधि में से राशि रूपयों 19,762,12,42,523 का दिया जाना ।

छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2025 की अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुये राशि 19,762,12,42,523 (उन्नीस हजार सात सौ बासठ करोड़ बारह लाख बयालीस हजार पांच सौ तेईस) रूपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकानें के लिए , जो अनुसूची के स्तम्भ (2 ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे । विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2025

322 ( 1) अनुसूची ( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का संख्यांक

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

संचित निधि

विधान सभा

योग पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(2)

( 1 )

भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और

राजस्व ऋण सेवा

01 सामान्य प्रशासन

राजस्व

(3)

₹

₹

0 8,70,00,00,000 8,70,00,00,000 24,96,95,000

03पुलिस

राजस्व

पूंजी

25,79,95,000

83,00,000

0

6,00,100

6,00,100

0 5,60,00,00,000 5,60,00,00,000

06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 17,78,99,17,328

07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

17,80,20,42,328

1,21,25,000

0

8,30,00,200

08 भूराजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व

8,30,00,200 4,30,00,000

10 वन

राजस्व

0 4,30,00,000 12,20,00,000

11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय राजस्व

2,73,861 12,22,73,861 2,14,00,00,000

पूंजी

0 2,14,00,00,000 3,06,27,00,300

12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

0 3,06,27,00,300 16,38,73,69,500

पूंजी 13 कृषि

राजस्व

पूंजी

0 16,38,73,69,500 100

0

100

0 10,00,00,00,200

0

3,76,00,000

राजस्व 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

3,76,00,000

22,56,00,100 22,15,00,100

राजस्व

41,00,000

0

2,95,80,000

15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 17 सहकारिता

पूंजी 18 श्रम

पूंजी 19 लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण

राजस्व

2,95,80,000

0

17,00,000

17,00,000

0

9,07,47,32,000

पूंजी 20 लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी

राजस्व

पूंजी

89,27,663 9,08,36,59,663

0

0

17,27,595

17,27,595

0

10,96,01,000

पूंजी

10,96,01,000 17,93,12,50,400

21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

23 जल संसाधन विभाग

पूंजी

0 17,93,12,50,400

0 65,20,00,100 65,20,00,100

24 लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल

राजस्व

पूंजी

0

300 300

11,00,00,00,600

25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय पूंजी

राजस्व 27 स्कूल शिक्षा

0 11,00,00,00,600

0

46,00,000 46,00,000

15,60,00,000

41,24,34,000

29न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

राजस्व

पूंजी

राजस्व 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से

संबंधित व्यय

राजस्व 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

56,84,34,000 0

25,00,00,000 25,00,00,000

0

12,00,000

12,00,000

0

200

200

100

0

100 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2025

322 ( 2)

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक सशियां

संचित निधि

योग विधान सभा

अनुदान का संख्यांक

(1)

(2)

राजस्व 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

₹

₹

0 15,00,00,000 15,00,00,000

पूंजी 33 आदिम जाति कल्याण

पूंजी 34 समाज कल्याण

0

0

1,84,00,000 1,84,00,000

राजस्व 36परिवहन

पूंजी

0

0

5,52,00,000 5,52,00,000

राजस्व 37 पर्यटन

राजस्व

100

0

100

0 17,54,98,50,000

17,54,98,50,000

39खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी

राजस्व

0

0 47,73,79,06,596

47,73,79,06,596

41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

पूंजी

0 42,95,00,500 42,95,00,500

पूंजी

0 9,20,00,01,000 9,20,00,01,000

42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

राजस्व 44 उच्च शिक्षा

पूंजी 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य

100

0

100

0 1,40,00,00,000 1,40,00,00,000

राजस्व

0

2,35,84,800 2,35,84,800

47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय पूंजी

राजस्व 56ग्रामोद्योग

पूंजी

राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

0

68,00,000 68,00,000

0

17,50,000 17,50,000

0

56,00,000 56,00,000

0 13,39,47,14,180

13,39,47,14,180

पूंजी

0 2,46,15,00,000 2,46,15,00,000

65 विमानन विभाग

पूंजी

0

6,50,00,000 6,50,00,000

67 लोक निर्माण कार्य- भवन

पूंजी

राजस्व 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

पूंजी 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

राजस्व 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी

0

100 100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

0

200 200

0 18,18,29,000 18,18,29,000

80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय राजस्व सहायता

पूंजी 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

0 31,00,00,000 31,00,00,000

राजस्व 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत

0

9,36,70,000 9,36,70,000

'त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2025

322 (3)

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये' )

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

सेवाएं और प्रयोजन

अनुदान का

संचित निधि.

योग

विधान संभा

संख्यांक

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(2)

(3 )

(1)

₹

₹

योग

1,35,98,71,34,004 9,14,14,54,119 1,45,12,85,88,123 राजस्व पूंजी

52,49,26,54,400

0 52,49,26,54,400 वृहद योग

1,88,47,97,88,404 9,14,14,54,119 1,97,62,12,42,523 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2025

322 ( 4)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में , छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,

दिनांक 23 फरवरी, 2025

ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री, (भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-24.161/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-02-24.161.