कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2025
आदेश
फा. क्र.-21/चार/वि.स.चु./निरर्हित/2025/841. ― भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र संख्या 76/छत्तीसगढ़-वि.स./51/2023/सी.ई.एम.एस-III, दिनांक 04-02-2025 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती नाजिया अंजुम, जिला-रायपुर जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।
हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी, 2025 - 15 माघ, 1946 (शक)
आदेश
सं. 76/छत्तीसगढ़-वि.स./51/2023/सी.ई.एम.एस.-III. - यतः, छत्तीसगढ़ राज्य की 51-रायपुर नगर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2023 की घोषणा अधिसूचना नं. 08/चार/विसनि/2023 दिनांक 21.10.2023 के जरिए की गई थी।
हस्ता./-
(आनंद कुमार पाठक) सचिव भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
New Delhi, Dated 4th February, 2025 15 Magh, 1946 (Saka)
ORDER
No. 76/Chhattisgarh-LA/51/2023/CEMS-III.- WHEREAS, the General Election to 51-Raipur City South, Legislative Assembly of Chhattisgarh 2023 was held vide Notification No. 08/चार/विसनि/2023 dated 21.10.2023.
Sd/-
(Anand Kumar Pathak) Secretary Election Commission of India.