विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 फरवरी 2025
आदेश
क्रमांक 917/2515/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत श्री एन.के.एस.ठाकुर तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा वर्तमान में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के पेंशन में से 10 प्रतिशत राशि 3 वर्ष की अवधि के लिए रोकी जाती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.