विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 मार्च 2025
आदेश
क्रमांक 975/4561/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अब्दुल कलीम, विशेष लोक अभियोजक (NDPS), सूरजपुर की सेवाएॅ उनके उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से समाप्त करते हुये उनके स्थान पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS) के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, सूरजपुर में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए श्री रमेश सिंह कुशवाहा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (NDPS) नियुक्त करता है।
उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय - समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। तथा राज्य शासन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये, विधि विभाग नियमावली के नियम 19 (1) के तहत सेवा समाप्त कर सकता है। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग. /2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.