वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6. - चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के शासकीय क्रय से संबंधित विधि की प्रासंगिकता एवं स्पष्टता के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,
अतएव् राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात :-
संशोधन
उक्त नियमों में,
1. नियम-2 में शब्द ''वस्तुओं'' के पश्चात् शब्द-समूह ''एवं सेवाओं'' जोड़ा जाए।
2. उप नियम-3.1.2 का लोप किया जाए।
3. उप नियम-3.1.3 का लोप किया जाए।
4. उप नियम-3.2 का लोप किया जाए।
5. उप नियम-3.3 का लोप किया जाए।
6. उप नियम-3.4 में शब्द-समूह ''उप नियम-3.2 (यथा संषोधित) में वर्णित परिशिष्ट-1 एवं उप नियम-3.3 (यथा संषोधित) में वर्णित परिशिष्ट-2'' का लोप किया जाए।
7. उप नियम-4.2 में शब्द-समूह ''जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित'' का लोप किया जाए।
8. उप नियम-4.3.2 के परन्तुक का लोप कर निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाए,-''परंतु भारत सरकार के 9. उप नियम-4.7 के शब्द-समूह ''जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित'' का लोप किया जाए। 10. उप नियम- 4.14(1) में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पैराग्राफ लोप किया जाए।
11. नियम-5 (इसके सभी उप नियम सहित) का लोप किया जाए।
12. नियम-7 (इसके सभी उप नियम सहित) का लोप किया जाए।
13. नियम-11 में शब्द ''सामग्री'' के पश्चात् शब्द-समूह ''एवं सेवाओं'' जोड़ा जाए एवं नियम-11 के तीसरे पैराग्राफ को लोप किया जाय।
14. नियम-13 में शब्द ''सामग्री'' के पश्चात् शब्द-समूह ''एवं सेवाओं'' जोड़ा जाए तथा शब्द-समूह ''जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित'' का लोप किया जाए।
15. उप नियम-15.4 में शब्द ''वस्तुओं'' के पश्चात् शब्द-समूह ''एवं सेवाओं'' जोड़ा जाए।
16. परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 का लोप किया जाए।
17. परिशिष्ट-3 में शब्द समूह ''कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं'' के पश्चात निम्नानुसार शब्द समूह जोड़ा जाये,-
''अथवा कार्यालय की वेबसाईट ......... पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर डाउनलोड कर सकते हैं, निविदा फीस रूपये .........ऑनलाईन अथवा निविदा के साथ जमा करना होगा''।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.