वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-9/2025/वा.क.(आब.)/पांच(22).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-
संशोधन
1. उक्त नियमों -
नियम 8 (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्-
नियम 8 (घ) दिनांक 01.04.2025 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-
सारिणी
| क्रमांक | मदिरा का प्रकार | वर्ष 2025-26 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर |
| 1. | देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP | रूपये 390/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 2. | विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2025-26 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :- | |
| 1. रूपये 950/- तक | रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 2. रूपये 951/- से 1250/- तक | रूपये 675/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 3. रूपये 1251/- से 1850/- तक | रूपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 4. रूपये 1851/- से 2400/- तक | रूपये 970/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 5. रूपये 2401/- से 3500/- तक | रूपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 6. रूपये 3501/- से 4500/- तक | रूपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 7. रूपये 4501/- से 6500/- तक | रूपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 8. रूपये 6501/- से 8500/- तक | रूपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 9. रूपये 8501/- से 11,000/- तक | रूपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 10. रूपये 11,001/- और उससे अधिक | रूपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 3. | बीयर (माल्ट) मदिरा :- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रूपये 100/-प्रति ब.ली. तक (2) रूपये 101/- से 120/-प्रति ब.ली. तक (3) रूपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक | ड ्यूटी दर ( 1) रूपये 120/- प्रति ब.ली. (2) रूपये 140/- प्रति ब.ली. (3) रूपये 175/-प्रति ब.ली |
| 4. | विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन) :- विदेशी मदिरा स्प्रिट (वाईन) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2025-26 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :- | |
| 1. रूपये 950/- तक | रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 2. रूपये 951/- से 1250/- तक | रूपये 675/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 3. रूपये 1251/- से 1850/- तक | रूपये 805/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 4. रूपये 1851/- से 2400/- तक | रूपये 970/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 5. रूपये 2401/- से 3500/- तक | रूपये 1090/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 6. रूपये 3501/- से 4500/- तक | रूपये 1155/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 7. रूपये 4501/- से 6500/- तक | रूपये 1210/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 8. रूपये 6501/- से 8500/- तक | रूपये 1280/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 9. रूपये 8501/- से 11,000/- तक | रूपये 1335/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 10. रूपये 11,001/- और उससे अधिक | रूपये 1400/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| 5. | रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverage) 10 प्रतिशत (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) रेडी टू ड्रिंक पेय | रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर |
| 6. | सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :- | |
| (क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) | वर्ष 2025-26 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 425/- प्रति प्रूफ लीटर | |
| (ख) बीयर (माल्ट मदिरा) | वर्ष 2025-26 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात् रूपये 120/- प्रति बल्क लीटर |
टीपः- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) पर प्रदेश में आयात शुल्क समाप्त करते हुए, प्रदेश में प्रचलित आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जाता है।
2. उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2025 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-9/2025/वा.क.(आब.)/पांच(23).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-17/2024/वा.क.(आब.)/पांच (36), दिनांक 13.03.2024 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश में ''अधोसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन'' हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक पेय एवं माल्ट) पर प्रति नग की दर से, निम्नानुसार ''अधोसंरचना विकास शुल्क'' अधिरोपित करता है :-
| क्र . | मदिरा का प्रकार | मदिरा की धारण क्षमता | 'अधोसंरचना विकास शुल्क (रूपये में) |
| 1 | देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन) | बोतल (750 एम.एल.) | 40 |
| अद्धा (375 एम.एल.) | 20 | ||
| पाव (180 एम.एल.) | 10 | ||
| 2 | विदेशी मदिरा (स्प्रिट/वाईन / रेडी टू ड्रिंक पेय) | 767 मिलीलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलीलीटर तक की धारिता वाली बोतल, मैग्नम बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 60 |
| 767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 40 | ||
| 383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 20 | ||
| 191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, निप बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 10 | ||
| 3 | विदेशी मदिरा (माल्ट) | 767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 10 |
| 383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 5 |
2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2025 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-9/2025/वा.क.(आब.)/पांच(24).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज), सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-44/2020/वा.कर(आब.)/पांच(64), नवा रायपुर, दिनांक 22.08.2024 को, दिनांक 01.04. 2025 से निरसित करता है।
2. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-04-2025 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.