शासन
छत्तीसगढ
पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ /दुर्ग / 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 213]
नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 मार्च 2025- फाल्गुन 20 , शक 1946
श्रम विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 10 मार्च 2025
अधिसूचना
कमांक एफ 1-3 / 2025 / 16.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , छत्तीसगढ़ के राज्यपाल , एतद्वारा , छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा योजना ( तृतीय श्रेणी अविज्ञप्त) सेवा भर्ती नियम , 1978 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में, -
1. अनुसूची- एक में , सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात : -
(5)
(1)
(4)
(2)
(3)
"15.
120 तृतीय श्रेणी
फार्मासिस्ट ग्रेड-2
5200-20200 + ग्रेड पे रू . 2400 लेवल-6 (25300-80500) " 2. अनुसूची- दो के कॉलम (3) में, शब्द तथा अंक " कम्पाउन्डर 154 " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " फार्मासिस्ट ग्रेड-2 ( 120 ) " प्रतिस्थापित किया जाये ।
3. अनुसूची - तीन के सरल क्रमांक 14 के कॉलम (2) में, शब्द " कम्पाउन्डर " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " फार्मासिस्ट ग्रेड-2 " प्रतिस्थापित किया जाये ।
4 अनुसूची-चार के कॉलम (2) एवं (3 ) में, शब्द " कम्पाउन्डर " के स्थान पर , शब्द तथा अंक " फार्मासिस्ट - ग्रेड-2 " प्रतिस्थापित किया जाये ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , चेतन बोरघरिया, उप - सचिव.
425 426
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2025
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 10 मार्च 2025
क्रमांक एफ 1-3 / 2025 / 16 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3 / 2025 / 16, दिनांक 10-3-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चेतन बोरघरिया, उप- सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar , the 10th March 2025
NOTIFICATION
No. F 1-3 / 2025 /16.- In exercise of the powers conferred by Proviso to Articles 309 Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh Employees State Insurance ( Class III - Non - Gazetted) Service Recruitment Rules , 1978 , namely : -
AMENDMENT
In the Schedule of the said rules , -
1. In Schedule- I , for Serial number 15 and entries relating thereto , the following serial number shall be substituted , namely : -
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" 15.
120
Class- III
Pharmacist Grade- 2
5200-20200 + Grade pay Rs 2400 Level - 6 (25300-80500 ) 2.
In column (3 ) of Schedule - II , for the word and figure " Compounders 154 " , the word and figure "Pharmacist Grade - 2 ( 120 ) " shall be substituted .
3. In column (2) of serial number 14 of Schedule - III , for the word " Compounder " , the word and figure "Pharmacist Grade - 2 " shall be substituted .
4. In column (2 ) and ( 3 ) of Schedule - IV , for the word " Compounder " , the word and figure "Pharmacist Grade - 2 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , CHETAN BORGHARIYA, Deputy Secretary .
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025 .