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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त संबंधी

Published 13 March 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
218
Notification no.
क्रमांक 1056/822/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-13.218
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2025

आदेश

क्रमांक 1056/822/21-ब/छ.ग./2025.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा थाना सूरजपुर के अपराध क्रमांक 575/2024 धारा 137 (2), 138, 140 (1), 103 (1), 331 (8), 238 (6), 61 (2), 70, 66, 249, 3(5) बी.एन.एस., धारा 6, 10 पोक्सो एक्ट, धारा 25 आम्र्स एक्ट, धारा 14 रासुका के प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त प्रकरणों के प्रत्येक प्रभावी सुनवाई तिथि हेतु उन्हें व्यवसायिक शुल्क के रूप में रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार रूपये मात्र) देय होगी तथा उक्त व्यवसायिक शुल्क प्रशासकीय विभाग (गृह विभाग) द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त वित्तीय स्वीकृति, वित्त विभाग के जावक क्रमांक 236 दिनांक 04-03-2025 के द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 13 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-13.218/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-13.218.