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छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 222]
नवारायपुर , गुरुवार , दिनांक 13 मार्च 2025- फाल्गुन 22, शक1946
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 (फाल्गुन 21 , 1946)
क्रमांक-4366 /वि.स./विधान/2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) जो बुधवार, दिनांक12 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
443 444
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 3 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 .
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन (संशोधन ) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा
अनुसूची का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के सरल क्रमांक 8 क के कॉलम (4) की प्रविष्टि में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 25,000 प्रतिमास " के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 40,000 प्रतिमास " प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2025
444(1) उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः , छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक है ।
अतएव , छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) में संशोधन करना प्रस्तावित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
केदार कश्यप
रायपुर,
दिनांक 28 फरवरी, 2025
संसदीय कार्य मंत्री (भारसाधक सदस्य)
" संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
वित्तीय ज्ञापन
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (कं. 7 सन् 1973 ) की अनूसूची में यथा संशोधन सरल कं. 8 क के धारा 6 - ख कुटुम्ब पेंशन (किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नी , यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी । ) की राशि रूपये 25,000 / - प्रतिमास के स्थान पर , रूपये 40,000 / - प्रतिमास किये जाने पर राज्य शासन पर एक वित्तीय वर्ष में लगभग कुल राशि रूपये 1,53,00,000 / - (एक करोड़, तिरपन लाख रूपये) का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा । 444( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2025
उपाबंध
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) की धारा 6 - ख एवं अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :
धारा 6-ख किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी. "
(1)
(2)
"1. धारा 3
सदस्यों का वेतन 2.
धारा 4
सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
3.
धारा 4- क
4.
धारा 4-ख
5. धारा 4- ग (एक) दैनिक भत्ता 6 धारा 5 - क ( 1 )
7 धारा 5- क (2 )
8.
पेंशन
धारा 6- क ( 1 )
धारा 6-ख
8 क.
9
धारा-6 ग भूतपूर्व सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता
10
सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता
धारा -7 (1)
"अनुसूची {धारा 2 (घ) देखिये
(4)
(3)
रुपये 20,000 / - प्रतिमास
रूपये 55,000 /- प्रतिमास
रुपये 10,000 / - प्रतिमास
सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता
रूपये 15,000 / - प्रतिमास
प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भत्ता
(एक) रुपये 2,000/- प्रतिदिन
(दो) रूपये 2,000/- प्रतिदिन
(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता
रूपये 10,00,000 / - प्रतिवर्ष
सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित
रूपये 5,00,000 /- प्रतिवर्ष
भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित
रुपये 58,300 /- प्रतिमास
रूपये 25,000 /- प्रतिमास
किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/ पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये , उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी ।
रूपये 15,000 /- प्रतिमास
रूपये 15,000/- प्रतिमास "
दिनेश शर्मा , सचिव ,
छत्तीसगढ़ विधान सभा
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .