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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) संबंधी

Published 13 March 2025

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
222
Notification no.
क्रमांक-4366/वि.स./विधान/2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-13.222
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222]

नवारायपुर , गुरुवार , दिनांक 13 मार्च 2025- फाल्गुन 22, शक1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 (फाल्गुन 21 , 1946)

क्रमांक-4366 /वि.स./विधान/2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) जो बुधवार, दिनांक12 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./-

(दिनेश शर्मा) सचिव.

443 444

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2025

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 .

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन (संशोधन ) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के सरल क्रमांक 8 क के कॉलम (4) की प्रविष्टि में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 25,000 प्रतिमास " के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 40,000 प्रतिमास " प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2025

444(1) उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः , छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक है ।

अतएव , छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) में संशोधन करना प्रस्तावित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

केदार कश्यप

रायपुर,

दिनांक 28 फरवरी, 2025

संसदीय कार्य मंत्री (भारसाधक सदस्य)

" संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (कं. 7 सन् 1973 ) की अनूसूची में यथा संशोधन सरल कं. 8 क के धारा 6 - ख कुटुम्ब पेंशन (किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नी , यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी । ) की राशि रूपये 25,000 / - प्रतिमास के स्थान पर , रूपये 40,000 / - प्रतिमास किये जाने पर राज्य शासन पर एक वित्तीय वर्ष में लगभग कुल राशि रूपये 1,53,00,000 / - (एक करोड़, तिरपन लाख रूपये) का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा । 444( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2025

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) की धारा 6 - ख एवं अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :

धारा 6-ख किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी. "

(1)

(2)

"1. धारा 3

सदस्यों का वेतन 2.

धारा 4

सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

3.

धारा 4- क

4.

धारा 4-ख

5. धारा 4- ग (एक) दैनिक भत्ता 6 धारा 5 - क ( 1 )

7 धारा 5- क (2 )

8.

पेंशन

धारा 6- क ( 1 )

धारा 6-ख

8 क.

9

धारा-6 ग भूतपूर्व सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता

10

सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता

धारा -7 (1)

"अनुसूची {धारा 2 (घ) देखिये

(4)

(3)

रुपये 20,000 / - प्रतिमास

रूपये 55,000 /- प्रतिमास

रुपये 10,000 / - प्रतिमास

सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता

रूपये 15,000 / - प्रतिमास

प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भत्ता

(एक) रुपये 2,000/- प्रतिदिन

(दो) रूपये 2,000/- प्रतिदिन

(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता

रूपये 10,00,000 / - प्रतिवर्ष

सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित

रूपये 5,00,000 /- प्रतिवर्ष

भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित

रुपये 58,300 /- प्रतिमास

रूपये 25,000 /- प्रतिमास

किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/ पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये , उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी ।

रूपये 15,000 /- प्रतिमास

रूपये 15,000/- प्रतिमास "

दिनेश शर्मा , सचिव ,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 13 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-13.222/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-13.222.