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छत्तीसगढशासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 228 ]
नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025- फाल्गुन 27, शक 1946
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर , सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, 1946)
क्रमांक-4475 /वि.स./ विधान / 2025.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली ) (संशोधन ) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) जो सोमवार , दिनांक 17 मार्च , 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.
455 456
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 6 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक , 2025 छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र.46 सन् 1974 ) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) ( संशोधन ) अधिनियम , 2025 कहलाएगा ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2.
धारा 3 का संशोधन
(1 ) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम , 1974 (क्र. 46 सन् 1974 ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में , शब्द " अधिसूचना द्वारा " के पश्चात् तथा चिन्ह " -- " के पूर्व, शब्द " या कलेक्टर सामान्य आदेश के द्वारा " अंतःस्थापित किया जाए ।
धारा 9 का संशोधन
3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप- धारा (1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - धारा प्रतिस्थापित की जाए , अर्थात :-
" (1 ) राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा या संभागीय आयुक्त (राजस्व) सामान्य आदेश द्वारा , कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को ऐसे क्षेत्र के संबध में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा । " छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2025
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 - ख के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में लोक परिसर (बेदखली ) अधिनियम , 1974 (क्र. 46 सन् 1974) का उद्देश्य, अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा शासकीय भवन अथवा उसके किसी भाग या भूमि का अवैध लाभ लेने पर प्रतिबंध लगाना है ।
वर्तमान में , राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति हेतु एवं अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति हेतु उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम की क्रमशः धारा 3 एवं धारा 9 में प्रावधान है, किन्तु प्रायः स्थानांतरण तथा कार्य आबंटन / विभाजन में संशोधनों के कारण राजपत्र में बार - बार अधिसूचना जारी करना असुविधाजनक और अव्यवहारिक है ।
अतः, उपरोक्त सक्षम प्राधिकारी / अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचना के स्थान पर , सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से किये जाने के प्रावधान से शासकीय निधियों एवं संसाधनों की भी बचत होगी । यह दृष्टिकोण लोक परिसरों के अप्राधिकृत अधिभोग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सुविधा प्रदान करेगा ।
अतएव , छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम , 1974 (क्रमांक 46, सन् 1974 ) के प्रावधानों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रायपुर,
दिनांक 04 मार्च, 2025
विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री (गृह) (भारसाधक सदस्य) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
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उपाबंध
छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली ) अधिनियम, 1974 ( क . 46 सन् 1974) की धारा ३ ( क) एवं धारा 9 की उपधारा 1 का सुसंगत उद्धरण ।
धारा 3 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा (क ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी; और }
धारा 9 अपील ( 1 ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ , किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।
दिनेश शर्मा, सचिव , छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025 .