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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 229 ]
नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025- फाल्गुन 27, शक 1946
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर , सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, 1946)
क्रमांक-4487 /वि.स. / विधान / 2025.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) जो सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.
457 458
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 7 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025..
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) के अग्रतर संशोधन हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डलं द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्तहोगा
अनुसूची का संशोधन..
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) की अनुसूची में,-
(एक) सरल कमांक 6 के कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द " सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित " के स्थान पर, शब्द " सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन / एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़कं मार्ग से की गई यात्रा) " प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
458(1) (दो) सरल कमांक 7 के कॉलम (3 ) की प्रविष्टि में, शब्द " भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान 'यात्रा , बोर्डिंग सहित" के स्थान पर, शब्द " भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन / एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) " प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
458 (2)
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक है ।
अतएव , छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) में संशोधन करना प्रस्तावित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
केदार कश्यप रायपुर,
संसदीय कार्य मंत्री दिनांक 05 मार्च , 2025
(भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
वित्तीय ज्ञापन
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (कं. 7 सन् 1973 ) की अनूसूची में यथा संशोधन धारा 5 - क (1 ) "माननीय सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित " के स्थान पर " माननीय सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा , बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन / एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) " एक वित्तीय वर्ष निर्धारित राशि रूपये 10.00 लाख तथा धारा 5- क (2) "भूतपूर्व सदस्यों के लिए रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित " के स्थान पर "माननीय भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन / एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) " एक वित्तीय वर्ष में राशि रूपये 05.00 लाख निर्धारित होने से राज्य शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2025
458 (3 )
उपाबंध
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 5 - क ( 1 ) / धारा-5 क (2) एवं अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :
धारा 5-क (1 ) प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के भीतर एक वित्तीय वर्ष में " अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट " किराये की सीमा तक निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा का बोर्डिंग सहित हकदार होगा. ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए , जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाय , रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जाएंगे. "
"परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ इस शर्त के अधीन यात्रा कर सकेगा , कि रेल एवं हवाई यात्राओं पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" से अधिक का नहीं होगा. "
परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा ।
परंतु यह और कि समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों द्वारा की गई यात्रायें इस उपधारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी । धारा 5- क "(2) धारा 6- क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं , अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" मूल्य के कूपन की पात्रता होगी , साथ ही ऐसे व्यक्ति ऐसे कूपन की पाँच लाख की सीमा में ही हवाई यात्रा बोर्डिंग सहित करने के भी हकदार होंगे. " छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
458 (4)
"अनुसूची
धारा 2 (घ) देखिये
वेतन/ भत्तों का विवरण
(3) स.क. (1)
धारा (2)
सदस्यों का वेतन 1.
धारा 3
सदस्यों के लिये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 2.
धारा 4
3. धारा 4-क सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को टेलीफोन भत्ता
धारा 4-ख
4.
प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्यों को अर्दली भत्ता
धारा 4- ग
5.
(एक) दैनिक भत्ता
(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता
6 धारा 5 -क (1 ) सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित
7 धारा 5- क (2 ) भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित
8.
पेंशन
धारा 6- क (1 )
धारा 6 -ख
8 क.
किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी । धारा 6- ग
9
भूतपूर्व सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता
सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता 10 धारा 7 (1 )
राशि (4)
रुपये 20,000 /- प्रतिमास रूपये 55,000 /- प्रतिमास रुपये 10,000 / - प्रतिमास रूपये 15,000 /- प्रतिमास (एक) रुपये 2,000 / - प्रतिदिन (दो) रूपये 2,000 /- प्रतिदिन रूपये 10,00,000 / - प्रतिवर्ष रूपये 5,00,000 /- प्रतिवर्ष रुपये 58,300 /- प्रतिमास रूपये 25,000 / - प्रतिमास रूपये 15,000 /- प्रतिमास रूपये 15,000 / - प्रतिमास " दिनेश शर्मा, सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा
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