Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) संबंधी

Published 18 March 2025

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
230
Notification no.
क्रमांक-4489/वि.स./विधान/2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-18.230
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2300 ]]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025- फाल्गुन 27, शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर , सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, 1946)

क्रमांक-4489 / वि.स./विधान/ 2025.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प ( छत्तीसगढ़ संशोधन ) विधेयक , 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) जो सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

459 460

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2025

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2025)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम तथा 1.

प्रारंभ

( 1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा । छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (1899 का सं. 2 ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को , इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए ।

छत्तीसगढ़ राज्य 2. को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, (केन्द्रीय 1899 1899 2) का अधिनियम, का संशोधन

मूल अधिनियम की अनुसूची 1 - क में ,

अनुसूची 1 -क का 3 . संशोधन

अनुच्छेद 13 के पश्चात्, अन्तः स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- निम्नलिखित अनुच्छेद

बैंक प्रत्याभूति .

" 13(क)

रकम का 0.25

अधिकतम पच्चीस हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए , प्रतिशत. "

किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभू करने के लिए प्रतिभूत के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025

460(1) उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का सं. 2) एक केन्द्रीय अधिनियम है । इस अधिनियम में कतिपय संशोधन एवं नये प्रावधान के संबंध में उद्देश्य एवं कारण इस प्रकार है , मूल अधिनियम की अनुसूची 1 - क में , बैंक प्रत्याभूति , किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने के लिये प्रतिभू के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख का उल्लेख नहीं होने के कारण , स्टाम्प शुल्क की वसूली में असमंजस की स्थिति होती है । अतएव इसे अनुसूची 1 - क के अनुच्छेद 13 क में अंतः स्थापित किया जाना आवश्यक है ।

अतएव , उपरोक्त उल्लिखित परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए , उक्त अनुसूची में अनुच्छेद 13 क का अंतः स्थापन प्रस्तावित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर,

ओ. पी. चौधरी वाणिज्यिक कर मंत्री दिनांक 05 मार्च, 2025

(भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित " 460( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2025

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की अनुसूची 1 -क का सुसंगत उद्यरण : -

लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क अनुच्छेद 12 पंचाट, अर्थात किसी वाद के अनुक्रम में

न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश पर किसी मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा लिखित में दिया गया कोई विनिश्चय , जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है

वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंध पत्र (क्रमांक -15) पर लगता है ।

(क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है - रकम या मूल्य 10,000 /-रूपये अधिक नहीं है; से

(ख) जहां कि यह 10,000 / - रूपये से अधिक है-

वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंध पत्र (क्रमांक -15) पर लगता है ।

दस रूपये ।

(एक) प्रथम 10,000 / - रूपये पर; (दो) 10,000/- रूपये से अधिक

प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 / - रूपये या

उसके भाग के लिये;

***

अनुच्छेद 13 ******

अनुसूची 1 ( संध सूची का विषय)

दिनेश शर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 18 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-18.230/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-18.230.