सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2025
अधिसूचना
File No.: GENCOR/856/2025-GAD-5. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उपरोक्त नियम में,
(1) नियम 3 के भाग (ग) के सरल क्रमांक-01 में रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बाद तथा अतिरिक्त सचिव के पूर्व निम्नानुसार और जोड़ा जाए,
कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
(2) नियम 5 वाहन का प्रकार के सरल क्रमांक-01 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
नियम 3 के खण्ड (क) में उल्लेखित अधिकारियों/पदाधिकारियों/महानुभावों को वित्त निर्देश 14/2024 दिनांक 07-06-2024 के ''परिशिष्ट-अ'' के सरल क्रमांक 01 से 03 में उल्लेखित अनुसार वाहन दिए जाएंगे। 2/ उपरोक्त संशोधन इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.