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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में संशोधन संबंधी

Published 19 March 2025

Department
सामान्य प्रशासन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
231
Notification no.
File No.: GENCOR/856/2025-GAD-5
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-19.231
Languages
English, Hindi

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 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2025

अधिसूचना

File No.: GENCOR/856/2025-GAD-5. - राज्य शासन एतद्‌द्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्‌ :-

संशोधन

उपरोक्त नियम में,

(1) नियम 3 के भाग (ग) के सरल क्रमांक-01 में रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बाद तथा अतिरिक्त सचिव के पूर्व निम्नानुसार और जोड़ा जाए,

कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक

(2) नियम 5 वाहन का प्रकार के सरल क्रमांक-01 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

नियम 3 के खण्ड (क) में उल्लेखित अधिकारियों/पदाधिकारियों/महानुभावों को वित्त निर्देश 14/2024 दिनांक 07-06-2024 के ''परिशिष्ट-अ'' के सरल क्रमांक 01 से 03 में उल्लेखित अनुसार वाहन दिए जाएंगे। 2/ उपरोक्त संशोधन इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अविनाश चम्पावत, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 19 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-19.231/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-19.231.