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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) संबंधी

Published 20 March 2025

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
236
Notification no.
क्रमांक-4809/वि.स./विधान/2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-20.236
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236 ]

नवा रायपुर, गुरूवार , दिनांक 20 मार्च 2025- फाल्गुन 29 , शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार , दिनांक 20 मार्च , 2025 (फाल्गुन 29, 1946)

क्रमांक-4809 /वि.स. / विधान / 2025.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक , 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) जो गुरूवार, दिनांक 20 मार्च , 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

471 472

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2025

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 12 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक , 2025

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र. 17 सन् 1961 ) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 2.

धारा 50-ख

का संशोधन.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र. 17 सन् 1961 ) की धारा 50 - ख की उप- धारा (2 ) में शब्द " प्रमुख सचिव" के स्थान पर, शब्द "सचिव" प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2025

472( 1) उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त का पद 11 अक्टूबर , 2024 से रिक्त है, जिससे सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन प्रभावित हो रहा है ।

अतएव , राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन 1961 ) की धारा 50 - ख की उप - धरा (2 ) में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर, दिनांक 17 मार्च, 2025

केदार कश्यप सहकारिता मंत्री (भारसाधक सदस्य) 472( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2025

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 50 - ख (2 ) का सुसंगत उद्धरण .

** * **

धारा 50 - ख . राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग. -

उप -धारा (2 ) राज्य सरकार, इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी प्रकार के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए , प्रमुख सचिव से अनिम्न श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी , जो छत्तीसगढ़ शासन में सेवारत रहा हो , को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी

*

दिनेश शर्मा, सचिव , छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 20 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-20.236/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-20.236.