वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मार्च 2025
अधिसूचना
F.N. RULE/23/2025-COMTAX SECTION (26). - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 01-04-2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है, अर्थात् :-
अनुसूची
| अ.क्र. | माल का विवरण | छूट की सीमा |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | एविएशन टरबाईन फ्यूल | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए। |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मार्च 2025
Nava Raipur Atal Nagar, the 20th March 2025NOTIFICATION
F.N. RULE/23/2025-COMTAX SECTION (26). – In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 15-B of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 01.04.2025 to 31.03.2026, namely :-
SCHEDULE
| S. No. | Description of Goods | Extent of exemption |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Aviation Turbine Fuel | Partly, so as to reduce the rate of tax to 4 percent. |