वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मार्च 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-50/2021/वाक/पांच (25). - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करता है, जो दिनांक 01-04-2025 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-
संशोधन
1. अधिसूचना क्रमांक एफ 10-50/2021/वाक/पांच (93), दिनांक 30 दिसम्बर 2024 में ''31-03-2025'' के स्थान पर ''31-03-2026'' प्रतिस्थापित किया जाए।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 10-50/2021/वाक/पांच (93), दिनांक 30 दिसम्बर 2024 में वाक्यांश ''अंशतः इस प्रकार, जिससे कर की दर घटकर 24 प्रतिशत 2 रूपया प्रति लीटर हो जाए।''के स्थान पर ''अंशतः इस प्रकार, जिससे कर की दर घटकर 24 प्रतिशत 1 रूपया प्रति लीटर हो जाए।''प्रतिस्थापित किया जाए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मार्च 2025
Nava Raipur Atal Nagar, the 20th March 2025NOTIFICATION
No. F 10-50/2021/CT/V (25) – In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment, with effect from 01-04-2025, namely :-
AMENDMENT
1. In notification No. F 10-50/2021/CT/V (93), dated 30th December, 2024 for "31.03.2025", "31.03.2026" shall be substituted.
2. In notification No. F 10-50/2021/CT/V (93), dated 30th December, 2024 for the expression "Partly, so as to reduce the rate of tax to 24 Percent + 2 Rupees Per litre.", "Partly, so as to reduce the rate of tax to 24 Percent + 1 Rupee Per litre." shall be substituted.