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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित करने संबंधी

Published 21 March 2025

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
241
Notification no.
क्रमांक एफ 11-6/2022/89/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-21.241
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 मार्च 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-6/2022/89/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्‌द्वारा घरेलू ंिहंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कॉलम-3 में अंकित संस्था को कॉलम-2 में अंकित जिले के लिए सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता हैंः-

विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रं. सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित जिले का नाम अनुशंसित संस्था का नाम रिमार्क
(1) (2) (3) (4)
1. दुर्ग सूत्र समाज सेवी संस्था (पंजीयन हेतु) पंजीयन हेतु

शर्तेः- 2.1 अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा। 2.2 अधिसूचित संस्था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी। साथ ही पंजीकृत सेवा प्रदाता पीड़िता को आवश्यकता अनुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी। संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

2.3 चयनित सेवा प्रदाता घरेलू महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सौंपें गये दायित्वों का निर्वहन करेंगें, इसके अतिरिक्त कौटुम्बिक परामर्श, चेतना कार्यक्रम तथा समुदाय को घरेलू हिंसा की रोकथाम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शम्मी आबिदी, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-21.241/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-21.241.