विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मार्च 2025
आदेश
क्रमांक-1282/843/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा नोटरी पद से मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के स्वीकृति के फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(क) के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.