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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री मुकुंद देशपाण्डेय, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति संबंधी

Published 24 March 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
256
Notification no.
क्रमांक 1338/818/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-24.256
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 मार्च 2025

आदेश

क्रमांक 1338/818/21-ब/छ.ग./2025.— विभाग के आदेश क्रमांक 1792 दिनांक 29-07-2024 के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए थाना सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक 377/2024, 378/2024, 379/2024, 380/2024, 381/2024, 382/2024, 383/2024, 384/2024, 386/2024, 388/2024, 389/2024 में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री मुकुंद देशपाण्डेय, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में उक्त प्रकरणों में देय फीस के अध्यधीन रहते हुये अर्थात्‌ उसी व्यवसायिक फीस में थाना सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक 391/2024 एवं 393/2024 में भी राज्य शासन एतद्‌द्वारा श्री मुकुंद देशपाण्डेय, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-24.256/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-03-24.256.