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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में संशोधन संबंधी

Published 01 April 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
280
Notification no.
क्रमांक RULE/41/2025-EXCISE(28), (29) एवं (30)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-04-01.280
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE/41/2025-EXCISE(28).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (2) के खण्ड 2(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 2(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''2(क) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं मदिरा परोसने के एक ही काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी।इस अनुज्ञप्ति के तहत परिसर में कही भी उपभोग की सुविधा रहेगी।

(2) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख) के पश्चात्‌ (4)(ग) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।''

(3) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (5) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(5) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL(Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL(Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।''

(4) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (7) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7) माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है, परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।''

(5) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 8(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 15 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा।''

(6) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (12) (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (12) (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(12)(क) अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा। उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।''

(7) प्रारूप एफ.एल.-2(क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (12) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (12) (ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(12)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(8) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (4)(ख) के पश्चात्‌ एवं (4)(ग) के पूर्व (4)(ख-1) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) (ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।

(9) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ग) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।''

(10) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है।''

(11) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 6(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 15 प्रतिशत से अधिक कास्टॉक नहीं रखेगा।''

''परन्तु होटल के श्रेणी अथवा स्तर तथा कमरों की संख्या एवं अधिभोग को दृष्टिगत रखते हुये आबकारी आयुक्त उक्त मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा स्प्रिट. बीयर सहित का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकेगा।''

(12) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 6(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''6(ख) इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट की क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल से अन्यून धारिता वाली बोतलों को विक्रय हेतु नहीं रखेगा। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।''

(13) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 7(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 7(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''7(ख) विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जावेगा. इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा, जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो।'' (14) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 8 (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 8 (क)प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा।उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।''

(15) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) (क)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(16) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख) के पश्चात्‌ एवं (4)(ग) के पूर्व (4)(ख-1) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्तिहेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।

(17) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (4) (ग)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(क)(शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति)अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।''

(18) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (6) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6) माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है।''

(19) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 6(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 15 प्रतिशत से अधिक कास्टॉक नहीं रखेगा।''

(20) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 6(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6) इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट की क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल से अन्यून धारिता वाली बोतलों को विक्रय हेतु नहीं रखेगा। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।''

(21) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9)(क)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क)''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा।उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। (22) प्रारूप एफ.एल.-3(क) (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(23) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ख) के पश्चात्‌ एवं (4)(ग) के पूर्व (4)(ख-1) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। परन्तु इस अनुज्ञप्तिहेतु निर्धारित वार्षिक/माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उक्त उठाई गई मात्रा का समायोजन नहीं किया जावेगा।

(24) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)(ग)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4)(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ख)(विशेष रेस्टोंरेट बार अनुज्ञप्ति)अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।''

(25) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6) माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है।''

(26) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 6(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 15 प्रतिशत से अधिक कास्टॉक नहीं रखेगा।''

(27) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6(ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 6(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6) इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट की क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल से अन्यून धारिता वाली बोतलों को विक्रय हेतु नहीं रखेगा। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।''

(28) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (9) (क)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क)''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा। उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(29) प्रारूप एफ.एल.-3(ख) (विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(30) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।'' (31) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है।

(32) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6)(ख) के पश्चात्‌ एवं (7) के पूर्व (6)(ग) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6)(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (33) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (9) (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(क)''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा।उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(34) प्रारूप एफ.एल.-3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (9) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (9)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(35) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।''

(36) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (6) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(6) माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।''

(37) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(ख) के पश्चात्‌ एवं (8) के पूर्व (7)(ग) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (38) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (11)(क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (11)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(11)(क)''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा।उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।''

(39) प्रारूप एफ.एल.-3(घ) (विमानपान रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (11) (ख) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (11)(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(11)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(40) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (5) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(5) माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।''

(41) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5)(क) केे स्थान पर शर्त क्रमांक (5)(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(5)(क) क्लब में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति)अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।''

(42) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (7)(क) के पश्चात्‌ एवं (8) के पूर्व (7)(ख) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(7)(ख) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v)तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (43) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8) (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(क)-''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा।उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।''

(44) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (1)(ख) के पश्चात्‌ एवं (1)(ग) के पूर्व (1)(ख-1) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(1)(ख-1) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकता होने पर मांग अनुरूप रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) अर्थात्‌ 10% (v/v) तक एल्कोहल शक्ति वाले पेय (माल्ट एवं वाईन को छोड़कर) का विक्रय कर सकेगा। (45) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति)की शर्त क्रमांक (1) (ग)के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (1) (ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(1)(ग)क्लब में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा ईकाई द्वारा लगाया गया EAL (Excise Adhesive Label) के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति)अनुज्ञप्तिधारी को परमिट वार प्रदाय किए जाने वाली प्रत्येक मदिरा की बोतल पर बार संबंधित EAL (Excise Adhesive Label) मदिरा दुकान में ही पृथक रूप से बोतल के निर्धारित स्थान पर चस्पा किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रदाय किया जावेगा। EAL (Excise Adhesive Label) लाल रंग का होगा। EAL (Excise Adhesive Label) का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर, संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के कार्यालय से EAL (Excise Adhesive Label) का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में EAL (Excise Adhesive Label) क्रमांक का उल्लेख करते हुए दैनिक हिसाब का लेखा-जोखा रखेगा।''

(46) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (4) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(4) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 15 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा।'' (47) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (5) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(5) माल्ट मदिरा एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जें में रखना निषिद्ध है। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट एवं रेडी टू ड्रिंक पेय (Low Alcoholic Beverages) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।''

(48) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (8) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक (8) (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(8)(क)''अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाए, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनाें अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा।उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के संचालकों द्वारा किसी भी आगन्तुकों को रात्रि 11ः30 बजे के बाद अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा के उपभोग हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।''

(51) प्रारूप एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (10) के पश्चात्‌ एवं (11) के पूर्व (10)(क) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

''(10)(क)अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष की समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृा होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE/41/2025-EXCISE(29).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2013/वा.कर (आब.)/पांच (20), दिनांक 30.03.2013 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, प्ररूप एफ.एल.5 की निर्धारित लायसेंस फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में वार्णित अनुज्ञप्ति केलिये कॉलम (3) में कार्यक्रम/आयोजन के प्रकार अनुसार कॉलम (4) में यथा दर्शित निर्धारित करता है :-

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार कार्यक्रम/आयोजन का प्रकार निर्धारित लायसेंस फीस (रूपये मेंं)
(1) (2) (3) (4)
1 एफ.एल.5 किसी भी होटल/रेस्टोरेंट/शादीघर/फार्म हाउस/एफ.एल. 3 अनुज्ञप्तिधारी आदि के परिसर में आयोजित कार्यक्रम/आयोजन हेतु 30,000 (प्रतिदिन)
2 एफ.एल.5 इवेंट/कंसर्ट/लाइव कार्यक्रम,/संगीत/नृत्य 60,000 (प्रतिदिन)
कार्यक्रम/ नव वर्ष समारोह/क्रिकेट मैच इत्यादि या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया कोई अन्य कार्यक्रम हेतु

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृा होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE/41/2025-EXCISE(30).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-24/2013/वा.कर (आब.)/पांच (32), दिनांक 23.04.2013 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, प्ररूप एफ.एल.5ककी निर्धारित लायसेंस फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में वार्णित अनुज्ञप्ति केलिये कॉलम (3) में कार्यक्रम/आयोजन के प्रकार अनुसार कॉलम (4) मं यथा दर्शित निर्धारित करता है :-

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार कार्यक्रम/आयोजन का प्रकार निर्धारित लायसेंस फीस (रूपये मेंं)
(1) (2) (3) (4)
1 एफ.एल.5क आवेदक के निजी भवन (फार्म हाउस छोड़कर) में आयोजित निजी कार्यक्रम/आयोजन हेतु 10,000 (प्रतिदिन)
2 एफ.एल.5क किसी भी होटल/रेस्टोरेंट/शादीघर/फार्म हाउस/एफ.एल. 3 अनुज्ञप्तिधारी आदि के परिसर में आयोजित कार्यक्रम/आयोजन हेतु 15,000 (प्रतिदिन)
3 एफ.एल.5क इवेंट/कंसर्ट/लाइव कार्यक्रम,/संगीत/नृत्य कार्यक्रम/ नव वर्ष समारोह/क्रिकेट मैच इत्यादि या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया कोई अन्य कार्यक्रम हेतु 30,000 (प्रतिदिन)

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृा होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 01 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-04-01.280/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-04-01.280.