विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2025
आदेश
क्र. 1642/776/21-ब/छ.ग./2025. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री चन्द्रमोहन प्रसाद सिंह को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, जशपुर तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये लोक अभियोजक, जशपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है।
उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3142/751/21-ब/छ.ग. /2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 के अनुरूप देय होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.