वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 अप्रैल 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-67/2017/वाक/पांच (37).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़़ वाणिज्यिक कर (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2019 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
1. अनुसूची-एक के शीर्षक ''मैदानी कार्यालय हेतु'' के अंतर्गत, -
(एक) सरल क्रमांक 2 के कलम (3) में, अंक ''10'' के स्थान पर, अंक ''12''प्रतिस्थापित किया जाए। (दो) सरल क्रमांक 4 के कलम (3) में, अंक ''68'' के स्थान पर, अंक ''74'' प्रतिस्थापित किया जाए। (तीन) सरल क्रमांक 5 के कलम (3) में, अंक ''121'' के स्थान पर, अंक ''127'' प्रतिस्थापित किया जाए। 2. अनुसूची-दो में,-
(एक) सरल क्रमांक 3 के कलम (3) में, अंक ''12'' के स्थान पर, अंक ''14'' प्रतिस्थापित किया जाए। नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 अप्रैल 2025 क्रमांक एफ 10-67/2017/वाक/पांच (37).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-67/2017/वाक/पांच (37), दिनांक 16-04-2025 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 16th April 2025
NOTIFICATION
No. F 10-67/2017/CT/V (37).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2019, namely:-
AMENDMENT
In Schedule of the said rules,-
1. Under Heading "For Field Office" of Schedule-I,-
(i) in column (3) of serial number 2, for the figure "10", the figure "12" shall be substituted.
(ii) in column (3) of serial number 4, for the figure "68", the figure "74" shall be substituted.
(iii) in column (3) of serial number 5, for the figure "121", the figure "127" shall be substituted..
2. In Schedule-II,-
(i) in column (3) of serial number 3, for the figure "12", the figure "14" shall be substituted.