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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन संबंधी

Published 21 April 2025

Department
वाणिज्य और उद्योग विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
360
Notification no.
क्रमांक एफ 20-5/2025/11/6
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-04-21.360
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-5/2025/11/6. - चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए, आबंटन के प्रावधानों को स्पष्ट करना लोकहित में आवश्यक है,

अतएव्‌ राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-21/2016/11/(6) दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015'' में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्‌ :-

संशोधन

उक्त नियमों में, परिशिष्ट-6 की कंडिका (स) (i) में शब्द समूह ''अधिकारिता के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु भू-आबंटन'' के स्थान पर ''स्वामित्व/आधिपत्य की औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ, लैंड बैंक (औद्योगिक प्रयोजन) एवं अन्य भूमि में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु आबंटन'' प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 April 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-04-21.360/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-04-21.360.