वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2025
अधिसूचना
File No.: GENCOR-35010/391/2025-COMM. & INDUS.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) में उल्लेखित मंत्री मण्डलीय उप समिति के गठन के प्रावधान में हुई त्रुटि को दूर करना आवश्यक है,
अतएव् औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात
संशोधन
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) में दर्शित सारणी के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्-
''(1) मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़-अध्यक्ष
(2) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग-सदस्य
(3) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग-सदस्य
(4) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग-सदस्य
(5) मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, अन्य विभाग यथा आवश्यक-सदस्य (विशेष आमंत्रित)।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के भारसाधक सचिव इस उप समिति के संयोजक होंगे।''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.