वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025
अधिसूचना
क्र./1608/एफ 2025-21-00798/ब-4/चार.— अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (क्र. 21 सन् 2019) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025
NOTIFICATION
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025अधिसूचना
क्र./1607/एफ 2025-21-00798/ब-4/चार.— अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (क्र. 21 सन् 2019) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिले के कलेक्टर को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने हेतु, नियुक्त करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025
NOTIFICATION
No./1607/F-2025-21-00798/B-4/4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), the State Government, hereby, appoints Collectors of the District with their respective jurisdiction to assist the Competent Authority in discharging its functions for the purpose of the said Act.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025
अधिसूचना
क्र./1606/एफ 2025-21-00798/ब-4/चार.— अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (क्र. 21 सन् 2019) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 30 को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैै।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार बंसल, सचिव.