विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2025
क्र. 3688/डी. 61/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. - छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 07-04-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.
छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 12 सन् 2025)छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025.
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 50-ख की धारा 50-ख का संशोधन.
उप-धारा (2) में शब्द ''प्रमुख सचिव'' के स्थान पर, शब्द ''सचिव'' प्रतिस्थापित किया जाये। नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2025
क्र. 3688/डी. 61/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.
CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2025)
CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2025.
An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy sixth Year of the Republic of India, as follows :-
1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2025.
Short title,
extent and
commencement.
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.