वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ/5-19/2014/10-2 (पार्ट).— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय चार के प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित वन क्षेत्र पर लागू करने की घोषणा इन शर्तों के अध्यधीन करती है कि ऐसे वनों पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारों, जहाँ तक कि वे राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर उपांतरित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं कियें जायेंगे। यह वनखण्ड ललितपुर उत्तर अक्षांश N 21°27'11.82" से N 21°27'26.16" एवं पूर्वी देशांश E 82°52'45.98" से E 82°52'57.35" के बीच स्थित है, अर्थात्ः-
अनुसूची
| जिला - महासमुन्द, तहसील- बसना, वनमण्डल- महासमुन्द, वन परिक्षेत्र-बसना | ||||||
| स. कं्र. | वन खण्ड का नाम | ग ्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नं. | भूमि की वर्तमान मद | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हे.में.) | अवस्थिति/सीमा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | ललितपुर | ललितपुर प.ह.नं. 49 | निजी भूमि छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को हस्तांतरित | 344 | 0.54 | निकटतम वन कक्ष क्रमांक एवं दूरी - कक्ष क्रमांक 329 से लगा हुआ है। |
| 345 | 0.80 | |||||
| 346 | 1.160 | |||||
| 347 | 0.20 | प ्रस्तावित मुनारा उत्तर ः क्रमांक 1 से 4 तक एवं ग्राम ललितपुर की सीमा | ||||
| 348 | 2.37 | |||||
| 352 | 0.500 | |||||
| 353 | 3.020 | प ्रस्तावित मुनारा पूर्व ः क्रमांक 4 से 5 तक | ||||
| 354 | 0.490 |
| 355 | 2.130 | |||||
| 356 | 0.500 | |||||
| 357 | 0.740 | दक्षिण ः प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 5 से 9 तक एवं ग्राम गायत्रीपुर की सीमा | ||||
| 358 | 1.550 | |||||
| 359/1 | 0.720 | |||||
| 351/1 | 0.400 | |||||
| 351/2 | 0.400 | पश्चिम ः प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक एवं कक्ष क्रमाक 329 की सीमा। | ||||
| 351/3 | 0.400 | |||||
| 486/345 | 0.980 | |||||
| योग :- | 16.90 |
(क) अधिसूचना प्रकाशन का कारणः-
1. प्रोजेक्ट का नामः- मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड का 2x600 मेगावाट कोयला आधरित ताप विद्युत संयंत्र एवं प्रस्तावित रकबा -15.710 हे. ग्राम-सिंघीतराई ।
2. भारत सरकार की स्वीकृति विवरण क्र.- 6-CHC-47/2014-BHO/76, दिनांक 28.05.2015
3. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामांतरण संबंधी आदेश का विवरण :- नायब तहसीलदार बसना के आदेश क्र./राजस्व प्रकरण क्र./202306121400034 अ 24, वर्ष 2022-23, दिनांक 05.07.2023 अतएव, उपरोक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन् 1927) की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 अप्रैल 2025
क्रमांक एफ/5-19/2014/10-2 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-19/2014/10-2 (पार्ट) दिनांक 23-04-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डे़य, संयुक्त सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 23rd April 2025
NOTIFICATION
No. F/5-19/2014/10-2 (Part).— In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Lalitpur lies between N 21°27'11.82" to N 21°27'26.16" North Latitude and E 82°52'45.98" to E 82°52'57.35" East longitude, namely :-
SCHEDULE
| District - Mahasamund, Tahsil - Basna, Forest Division - Mahasamund, Forest Range - Basna | ||||||
| S.No. | Name of Forest Block | Name of Village and Patwari Halka No. | Present Head of Land | Khasara No. | Area (in hec.) | Situation/Limit |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Lalitpur | Lalitpur P.H. No. 49 | Private Land Transferred to Government of Chhattisgarh, Forest Department | 344 | 0.54 | Nearest Forest Compartment Number and its Distance-adjacent to Compartment No. 329. |
| 345 | 0.80 | |||||
| 346 | 1.160 | |||||
| 347 | 0.20 | North: Proposed Pillar number 1 to 4 and boundary of Village Lalitpur. | ||||
| 348 | 2.37 | |||||
| 352 | 0.500 | |||||
| 353 | 3.020 | East: Proposed Pillar number 4 to 5 | ||||
| 354 | 0.490 | |||||
| 355 | 2.130 | |||||
| 356 | 0.500 | |||||
| 357 | 0.740 | South : Proposed Pillar number 5 to 9 and boundary of Village Gaytripur. | ||||
| 358 | 1.550 | |||||
| 359/1 | 0.720 | |||||
| 351/1 | 0.400 | |||||
| 351/2 | 0.400 | West : Proposed Pillar number 9 to 1 and boundary of Forest Compartment No. 329. | ||||
| 351/3 | 0.400 | |||||
| 486/345 | 0.980 | |||||
| Total :- | 16.90 |
(A) Reason for publication of Notification :-
1. Name of Project :- 2x600 Megawatt coal based Thermal Power Plant of M/s. Athena, Chhattisgarh Power Project Limited and Proposed Area :- 15.710 hec. Village- Singhitarai.
Government of India, sanctioned details No. 6-CHC-47/2014-BHO/76, dated 28.05.2015.
2.
3. Transferred/Mutated in favour of Government of Chhattisgarh, Forest Department by Order No. :- Nayab Tahsildar Basna's Order No./Revenue Case No./202306121400034 A 24, Year 2022-23, dated 05-07-2023.
Now therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY, Joint Secretary.