महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50 .— किशोर न्याय (बालको
ं को प्रयोग मे
ं की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 04 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो ं लाते हुए राज्य सरकार् द्वारा दिनांक 07-01- 2025 को किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता पद के लिए नियुक्ति अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के सरल क्रमांक-6 पर जिला क ांकेर के किशोर न्याय बोर्ड मे ं सामाजिक कार्यक र्ता पद पर श्री विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया था।
ं की गयी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण मे
ं याचिका क्रमांक W P C No . 4 5 3 6 /2 0 2 4 2/ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर मे ं श्री गजानंद साहू विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 02 का प्रकरण माननीय न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण अधिसूचना के कण्डिक ा 12 मे ं ''माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण W P C क्रमांक 4 5 3 6 /2 0 2 4 के परिप्रेक्ष्य मे सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड, कांकेर ं लिये गये निर्णय के अध्यधीन मे होगी।'' संबंधी लेख करते हुए सशर्त अधिसूचन ा जारी की गई थी।
े याचिका क्रमांक W P C No . 4 5 3 6 /2 0 2 4 3/ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर मं ं पारित आदेश दिनांक 15-01- 2025 श्री गजानंद साहू विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन् य 02 मे ं निम्नानुसार लेख है- ''T h e re sp o nd e n t s/ St ate are d ir ec t ed to ta k e a fre s h की कंडिका 6 मे st ep s fo r ap p o i n t me n t t o th e p o st o f So c ial W o rke r (J u v e ni le J u st ic B o ard ). '' तद्नुसार सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड कांकेर मे ं नियुक्ति हेतु नवीन प्रक्रिया की जानी होगी।
ं याचिका क्रमांक W P C No . 4/ उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर मे 4 5 3 6 /2 0 2 4 के प्रकरण मे ं पारित आदेश दिनांक 15-01- 2025 के पालन मे राज्य शासन एतद् द्वारा किशोर न्याय बोर्ड कांकेर के सामाजिक कार्यकर्ता पद पर श्री विनोद कुमार यादव की नियुक्ति को निरस्त किया जाता है।
5/ श्री विनोद कुमार यादव की नियुक्ति निरस्त होन े के फलस्वरूप सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय बोर्ड कांकेर मे ं रिक्त होने वाले उक्त पद की पदपूर्ती हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन मे ं पुनः विज्ञापन जारी कर नियुक्ति हेतु नवीन प्रक्रिया की जावेगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.