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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 संबंधी

Published 02 May 2025

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
409
Notification no.
क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-02.409
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) यथा संशोधित अधिनियम 2021 (2021 का सं. 23) की धारा 16 उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्‌द्वारा, बोर्ड के समक्ष लंबित प्रकरणों की संख्या, लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति ओर इसके कारणों के पुनर्विलोकन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50 (पार्ट बी) दिनांक 29-07-2021 के माध्यम से गठित समिति का संशोधन करती है। समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल होंगे, अर्थातः-

- अध्यक्ष 1. माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

2. प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग - सदस्य 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य सचिव 4. प्रतिनिधि सचिव और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन - सदस्य के एक प्रतिनिधि

2. समिति प्रत्येक छः माह में बैठक करेगी तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) यथा संशोधित अधिनियम 2021 (2021 का सं. 23) के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादन करेगी। यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 02 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-02.409/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-02.409.