शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 410 ]
नवा रायपुर , सोमवार, दिनांक 5 मई 2025- -वैशाख 15 , शक 1947
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जनवरी 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 20-47/ 2024 / 11 / 6 - राज्य शासन , एतद्वारा , औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अंतर्गत औद्योगिक निवेश में आर्थिक प्रोत्साहन देने हेतु " छत्तीसगढ़ राज्य अंश पूंजी अनुदान नियम, 2024" निम्नानुसार निर्मित करता है : -
1. नाम :-
ये नियम " छत्तीसगढ़ राज्य अंश पूंजी अनुदान नियम , 2024 " कहे जावेंगे । 2. प्रभावशील होने का दिनांक :
ये नियम दिनांक 01 नवम्बर , 2024 से प्रभावी माने जावेंगे ।
3. परिभाषाएँ :-
(1 ) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, इस नियमों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थान्वयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट -1 के अनुसार होगा ।
(2) उपरोक्त से भिन्न शब्दों का अर्थान्वयन अन्य प्रवृत्त विधियों के अनुसार हो सकेगा । 4. पात्रता :-
(1 ) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रवृत्त रहने की कालावधि तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के इच्छुक राज्य के मूल निवासी उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-3 में दर्शाये गये संतृप्त उद्यमों एवं परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्यमों को छोड़कर महिला उद्यमी , भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक , सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक , नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों एवं अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित नवीन सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु जिनकी परियोजना लागत रूपये 10 करोड़ तक है , को ही अनुदान की पात्रता होगी ।
(2) यह आवश्यक है कि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि तक, अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 100 प्रतिशत , कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय / प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया जावे ।
819 820
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 मई 2025
(3) यदि भारत शासन / राज्य शासन या इसके किसी निगम / बोर्ड / मंडल / आयोग या वित्तीय संस्था / बैंक से अंश पूंजी अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी ।
(4) स्वीकृत पूंजीगत लागत की न्यूनतम 05 प्रतिशत अंश पूंजी राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोंतों से करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।
5. अनुदान की मात्रा :-
इन नियमों के अन्तर्गत पात्र उद्यमियों को औद्योगिक इकाई की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत , अधिकतम रूपये 100 लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा । 6. प्रक्रिया:-
(1 ) पात्र औद्योगिक इकाईयों को " उपाबंध -1" के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निम्नांकित दस्तावेजों (जो लागू हो) के साथ , ऋण वितरण के पूर्व , संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में ऑनलाईन पद्धति से प्रस्तुत करना होगा ।
(क) वैध उद्यम आकांक्षा ।
(ख) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र / भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक / राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / निःशक्तजन का प्रमाण पत्र / तृतीय लिंग का प्रमाण पत्र , जो लागू हो । (ग) " उपाबंध-2 " के अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ।
(घ ) वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र ।
(ड) वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा " उपाबंध-3 " के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र ।
(2) मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण परियोजना रिपोर्ट , बैंक ऋण स्वीकृति पत्र एवं मार्जिन मनी की न्यूनतम व्यवस्था औद्योगिक इकाई द्वारा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र आदि के आधार पर किया जाएगा । आवेदन / संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि/ कमी होने पर आवेदन प्राप्ति से 10 कार्य दिवस के अंदर इकाई को कमीपूर्ति हेतु एक बार वापस किया जाएगा । इकाई द्वारा , कमीपूर्ति हेतु वापस किए गए दिनांक से 15 दिवस तक कमीपूर्ति कर पुनः प्रस्तुत न करने कि स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा । पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा में अनुदान की पात्रता संबंधी निर्णय लिया जाना होगा ।
(3) प्रकरण स्वीकृत करने पर मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति आदेश उपाबंध -4 में निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन पद्धति से जारी किया जावेगा, प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जावेगा । प्रकरण के निरस्त होने पर ऑनलाईन पद्धति से निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 मई 2025
820 (1 ) का कारण व निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।
(4) बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्त पोषित वित्तीय संस्था / बैंक को आर.टी.जी.एस. पद्धति से अनुदान राशि प्रेषित की जावेगी । अनुदान की राशि किसी भी स्थिति में नकद नहीं दी जायेगी । वित्त पोषित वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा उक्त अनुदान की राशि इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी ।
(5) उद्योग संचालनालय द्वारा बजट का आबंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।
(6) इस अनुदान हेतु बजट आबंटन अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु राज्य शासन के अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना / आदिवासी उपयोजना से दिया जावेगा ।
(7) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।
(8) बजट आबंटन विलंब से उपलब्ध होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा । (9) इससे संबंधित प्राप्त बजटीय राशि अग्रिम रूप से भी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को आबंटित की जा सकेगी ।
7. अनुदान के वितरण की प्रक्रिया : -
(1 ) औद्योगिक इकाई के पक्ष में ऋण स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् संबंधित बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से अनुदान की मांग की जावेगी ।
(2 ) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत अनुदान की राशि को बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु निर्धारित अंश पूंजी की दर अनुसार ऋण वितरण पर किश्तों में भेजी जावेगी । उदाहरणार्थ यदि किसी इकाई के पक्ष में रूपये 01.00 करोड़ की परियोजना लागत बैंक द्वारा अनुमोदित है तो इकाई को बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत का 05 प्रतिशत अर्थात् 05.00 लाख रूपये अंश पूंजी की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतों से करनी होगी एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अर्थात रूपये 25 लाख अनुदान प्राप्त होगा । शेष राशि बैंक ऋण के रूप में वितरित की जाएगी ।
बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण का जिस अनुपात में वितरण किया जायेगा, उसी अनुपात में अनुदान जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दिया जावेगा एवं औद्योगिक इकाई को भी उसी अनुपात में अंश पूंजी, ऋण खाते में जमा करनी होगी व इस संबंध में बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा सूचित किये जाने पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान की राशि प्रेषित की जावेगी ।
( 3 ) औद्योगिक इकाई स्थापित होने के पश्चात् अनुदान का समायोजन यथास्थिति औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान / ब्याज अनुदान / नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति क्लेम में किया जावेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 मई 2025
820 (2)
(4 ) उपरोक्त समायोजन नहीं कराए जाने की स्थिति में अनुदान की वसूली भू- राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।
8. अपील /वाद :-
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने की दशा में जारी आदेश के विरूद्ध उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग को आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 45 दिवसों के भीतर औद्योगिक इकाई द्वारा अपील की जा सकेगी । अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा ।
9. अनुदान की वसूली :-
(1 ) निम्न स्थितियों में अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी : -
(क) औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृति / राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है , तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है / अनुदान प्राप्त किया गया है ।
(ख) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक से संबंधित कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है ।
(ग) यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो । (घ) यदि तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर या तथ्यों को छुपाकर बैंक ऋण स्वीकृत हुआ है ।
(2) उपर्युक्त अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण / अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर , वसूली दिनांक तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू- राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी । (3) मार्जिन मनी अनुदान की वसूली योग्य राशि किसी अन्य अनुदान में समायोजित भी की जा सकेगी ।
10. स्वप्रेरणा से निर्णय :-
राज्य शासन , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग , भार साधक सचिव / उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग , उद्योग संचालनालय किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने , या उसमें परिवर्तन के पूर्व , प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा । 11. इन नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग सक्षम होंगे । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त / उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 मई 2025
820(3 ) 12. इन नियमोंके अलग अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग सक्षम होंगे । संस्करणों में कोई विरोधाभाष होनें पर हिन्दी संस्करण की प्रधानता रहेगी ।
13. इन नियमों के अन्र्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया. जा सकेगा ।
14. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य´ एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजत कुमार, सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 मई 2025
820 (4)
उपाबंध-1
[नियम 6. (1 ) देखें]
आवेदन पत्र का प्ररूप
1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता-
2. उद्यमी का वर्ग
(महिला उद्यमी / तृतीय लिंग / भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक / सेवानिवृत्त अग्निवीर नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / निःशक्तजन वर्ग / अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग) 3. उद्योग का आकार-
(सूक्ष्म उद्योग / लघु उद्योग)
4. औद्योगिक इकाई का स्वरूप- नवीन
5. औद्योगिक इकाई स्थल
(1) स्थान
(2) विकास खण्ड
(3) जिला
6. पंजीयन
(1 ) उद्यम आकांक्षा
7. प्रस्तावित उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता
8. प्रस्तावित योजना / सकल पूंजीगत लागत ( राशि लाखों में )
राशि
क्र० (1) भूमि -
क. भूमि का रकबा
ख . वास्तविक कय मूल्य / प्रीमियम /
ग. मुद्रांक शुल्क
घ. पंजीयन शुल्क
योग
शेड-भवन
(2)
क. फैक्ट्री भवन
ख. शेड
ग. प्रयोगशाला भवन
घ. अनुसंधान भवन
ड. प्रशासकीय भवन
च. केन्टीन
छ. श्रमिक विश्राम कक्ष
ज. वाहन स्टैन्ड
झ. सिक्यूरिटी पोस्ट
ञ माल गोदाम
योग छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 मई 2025
820(5 ) (3) प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित)
क. प्लांट एवं मशीनरी
ख. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण
ग. परीक्षण उपकरण
घ. स्थापना संबंधी व्यय योग
(4) विद्युत आपूर्ति निवेश
क. छ० ग ० राज्य विद्युत मंडल / विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान ( सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)
ख. केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेष
योग
जल आपूर्ति निवेश
(5)
औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवष्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश ( सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)
महायोग
9. सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत-
(1 ) स्वंय के स्त्रोत
(2) अंश पूंजी
(3) ऋण
क. वित्तीय संस्थाओं से ऋण
ख. बैंकों से ऋण
योग
10. प्रस्तावित रोजगार
श्रम वर्ग
रोजगार क्षमता
राज्य के
निवासियों
मूल | को
प्रस्तावित रोजगार
प्रस्तावित रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत (1)
(2)
(4)
(3)
अकुशल वर्ग
पुरुष महिला अन्य
कुशल वर्ग
पुरुष महिला
अन्य छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 मई 2025
820 (6)
प्रबंधकीय/
प्रशासकीय
वर्ग
पुरुष
महिला
अन्य
योग
11. औद्योगिक इकाई के अन्य उद्योगों का विवरण
(1 ) नाम व पता
(2) कारखाना स्थल
क. ग्राम / नगर
ख. तहसील
ग . जिला
घ. विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों / छूट का विवरण
12. अन्य
टीप- उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें । संलग्नः- कंडिका 6 (1 ) के अनुसार ।
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 मई 2025
820 (7 )
उपाबंध-2
[ नियम 6. (1 ) देखें]
शपथ पत्र
1. यह शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई द्वारा " छत्तीसगढ़ राज्य अंश पूंजी अनुदान नियम, 2024 " का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।
2. यह भी कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सही है, किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है व न ही मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं ।
3. यह भी कि छत्तीसगढ़ राज्य अंश पूंजी अनुदान नियम , 2024 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो अपनाई जावेगी वह मुझे स्वीकार है ।
4. यह भी कि परियोजना हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतों से किया जावेगा ।
5. यह भी कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में राज्य के मूल निवासियों को अकुशल , कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार न्यूनतम उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 05 वर्ष तक दिया जाता रहेगा ।
6. यह भी कि अनुदान मिलने में विलंब पर विभाग पर कोई दावा नहीं किया जावेगा ।
7. यह भी कि औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / राज्य शासन के किसी विभाग / निगम / मंडल / बोर्ड / वित्तीय संस्थाओं / बैंक में अंश पूंजी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।
या
यह भी कि औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / राज्य शासन के किसी विभाग / निगम / मंडल / बोर्ड / वित्तीय संस्थाओं / बैंक में अंश पूंजी अनुदान हेतु आवेदन किया है / अनुदान प्राप्त किया है ।
8. यह भी कि उपरोक्त जानकारी गलत / त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अथवा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित 12.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।
9. यह भी कि अनुदान की राशि अन्य अनुदान योजनाओं में भी समायोजित किये जाने के संबंध में सहमति दी जाती है ।
स्थान दिनांक -
अधिकृत व्यक्तिके हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 मई 2025
820 (8 )
" उपाबंध-3 "
[नियम 6. (1 ) देखें]
बैंक प्रमाण पत्र
1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता :
2. पैन कार्ड :
3. बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत : (वर्किंग कैपिटल को छोड़कर)
4. बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण :
5. अंश पूंजी की आवश्यकता :
6. इकाई द्वारा भुगतान की गई अंश पूंजी राशि :
शाखा प्रबंधक (बैंक एवं शाखा का नाम) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 मई 2025
820 (9 )
उपाबंध - 4
[नियम 6 (3 ) देखें]
स्वीकृति आदेश का प्ररूप
1. छत्तीसगढ़ राज्य अंश पूंजी अनुदान नियम, 2024 के नियम 6 (3 ) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये , अंश पूंजी अनुदान के भुगतान की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है -
(1 ) औद्योगिक इकाई का नाम व पता -
(2) उद्योग का संगठन -
(3) उद्यमी का वर्ग -
(4) उत्पाद व प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता-
(6 ) औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल (स्थान, विकास खंड व जिला) -
(6 ) अनुमोदित पूंजीगत लागत -
(7) स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में) -
2. यह राशि वित्तीय वर्ष- विकलनीय होगी । ..के बजट शीर्ष में
3. इस आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान राशि छत्तीसगढ़ स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम, 2024 / छत्तीसगढ़ ब्याज अनुदान नियम, 2024 / छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति नियम, 2024 के अन्तर्गत स्वीकृति की जाने वाली राशि में समायोजित होगी ।
4. यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ राज्य अंश पूंजी अनुदान नियम, 2024 की शर्तों के अधीन है।
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / उद्योग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .