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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति में सदस्य नियुक्त करने संबंधी

Published 06 May 2025

Department
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
411
Notification no.
क्रमांक एफ 19-02/2012/54
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-06.411
Languages
English, Hindi

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 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 19-02/2012/54.— राज्य शासन एतद्‌द्वारा हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम, 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :-
स.क्र. हज समिति की धारा मनोनित सदस्य
1. नियम की धारा 5 की उपधारा (2) 1 तीन (3) सदस्य (मुस्लिम सदस्यों में से) :- (क) राज्य के लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य (ख) राज्य विधान सभा का सदस्य (ग) राज्य विधान परिषद का सदस्य -
2. नियम की धारा-5 की उपधारा (2) 2 तीन (3)(मुस्लिम सदस्यों में से) :- राज्य के स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका) -
3. नियम की धारा-5 की उपधारा (2) 3 तीन (3) (सदस्य मुस्लिम समुदाय से) ः- जो मुस्लिम धर्मज्ञान व मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ हों, इन सदस्यों में से एक शिया मुस्लिम समुदाय से आवश्यक है। (1) मौलाना अमीर बेग, ग्राम-बावनकेरा, पिथौरा, जिला-महासमुन्द ।
(2) मौलाना हसन अब्बास, मोमीनपारा, रायपुर
मौलाना महताब महावीरगंज वि.खं.रामचन्द्रपुर (3) जिला-बलरामपुर रा.गंज
4. नियम की धारा-5 की उपधारा (2) 4 पांच (5) (मुस्लिम सदस्य) :- ऐसे मुस्लिम स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सांस्—तिक, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हों। (1) मिर्जा एजाजबेग, आर.डी.ए. प्लॉट संजय नगर, रायपुर ।
(2) ग ुलाम रहमान खान, मधुबन पारा, रायगढ़।
सैय्यद मकबूल अली पिता-स्व० हाजी सैय्यद (3) मकसूद अली, सुन्नी हुसैनी मस्जिद के पीछे तयबा चौक, तालापारा बिलासपुर
5. एक (1) अध्यक्ष, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड पदेन सदस्य
6. एक (1) कार्यपालन अधिकारी/सचिव, राज्य हज कमेटी पदेन सदस्य

2. समिति के पदेन सदस्यों को छोडकर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 3 वर्ष होगा।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 06 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-06.411/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-06.411.