पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
0000
शासन
छत्तीसगढ़
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 421 ]
नवा रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2025 वैशाख 19 , शक 1947
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 9 मई 2025
क्रमांक 3977 /डी.66/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28-04-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.
841 842
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 14 सन् 2025 )
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) के अग्रतर संशोधन हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डलं द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्तहोगा
अनुसूची का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची में,-
(एक) सरल कमांक 6 के कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द " सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित" के स्थान पर, शब्द " सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयानं यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन/एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) " प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025
842( 1) (दो) सरल कमांक 7 के कॉलम (3 ) की प्रविष्टि में, शब्द " भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित" के स्थान पर, शब्द " भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन / एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) " प्रतिस्थापित किया जाये ।
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 9 मई 2025
क्रमांक 3977 /डी.66 / 21 -अ/ प्रारू. /छ. ग./ 25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम , 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाताहै.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनिल सिन्हा, उप - सचिव.
842( 2 )
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025
CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2025 )
THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN , BHATTA TATHA PENSION ( SANSHODHAN ) ADHINIYAM, 2025 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - sixth Year of the Republic of India, as follows : -
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension ( Sanshodhan) Adhiniyam , 2025 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of Schedule .
2. In Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) , -
(i) In entry of column (3 ) of serial number 6, for the words , " Rail and Air Journey for Member , with boarding " , the words "Rail and Air Journey for Members , with boarding ( Journey by road from railway station/ airport to destination) " shall be substituted .
(ii) In entry of column (3 ) of serial number 7, for the words , " Rail and Air Journey छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025
842(3) for Ex - Members , with boarding " , the words "Rail and Air Journey for Ex- Members , with boarding ( Journey by road from railway station/ airport to destination ) " shall be substituted .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2025 .