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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) संबंधी

Published 09 May 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
421
Notification no.
क्रमांक 3977/डी. 66/21-अ/प्रारू./छ.ग./25
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-09.421
Languages
English, Hindi

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

0000

शासन

छत्तीसगढ़

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421 ]

नवा रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2025 वैशाख 19 , शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 9 मई 2025

क्रमांक 3977 /डी.66/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28-04-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

841 842

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2025 )

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) के अग्रतर संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डलं द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्तहोगा

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची में,-

(एक) सरल कमांक 6 के कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द " सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित" के स्थान पर, शब्द " सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयानं यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन/एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) " प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

842( 1) (दो) सरल कमांक 7 के कॉलम (3 ) की प्रविष्टि में, शब्द " भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित" के स्थान पर, शब्द " भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन / एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) " प्रतिस्थापित किया जाये ।

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 9 मई 2025

क्रमांक 3977 /डी.66 / 21 -अ/ प्रारू. /छ. ग./ 25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम , 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाताहै.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अनिल सिन्हा, उप - सचिव.

842( 2 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

CHHATTISGARH ACT

(No. 14 of 2025 )

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN , BHATTA TATHA PENSION ( SANSHODHAN ) ADHINIYAM, 2025 .

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - sixth Year of the Republic of India, as follows : -

Short title and commencement .

1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension ( Sanshodhan) Adhiniyam , 2025 .

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Amendment of Schedule .

2. In Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) , -

(i) In entry of column (3 ) of serial number 6, for the words , " Rail and Air Journey for Member , with boarding " , the words "Rail and Air Journey for Members , with boarding ( Journey by road from railway station/ airport to destination) " shall be substituted .

(ii) In entry of column (3 ) of serial number 7, for the words , " Rail and Air Journey छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 मई 2025

842(3) for Ex - Members , with boarding " , the words "Rail and Air Journey for Ex- Members , with boarding ( Journey by road from railway station/ airport to destination ) " shall be substituted .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 09 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-09.421/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-09.421.