छत्तीसगढ शासन
00000000
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 422]
वैशाख 19 , शक 1947
नवा रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 9 मई 2025
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मई 2025
क्रमांक 3978 /डी.65/21-अ/ प्रारू./ छ.ग./ 25.- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28-04-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनिल सिन्हा, उप-सचिव.
843 844
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2025 )
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम , 2025 छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा
अनुसूची का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के सरल क्रमांक 8 क के कॉलम (4) की प्रविष्टि में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 25,000 प्रतिमास " के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 40,000 प्रतिमास" प्रतिस्थापित किया जाये ।
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मई 2025
क्रमांक 3978/डी.65 /21 -अ/ प्रारू./ छ.ग. / 25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाताहै.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप- सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025
844( 1)
CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2025 )
THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN , BHATTA TATHA PENSION ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2025 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - sixth Year of the Republic of India, as follows : -
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan ) Adhiniyam , 2025 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of Schedule .
2. In the entry of column (4) of serial number 8A of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) , for the words , figure and symbol " Rupees 25,000 per mensem " , the words , figure and symbol "Rupees 40,000 per mensem " shall be substituted .
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .