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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) संबंधी

Published 09 May 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
422
Notification no.
क्रमांक 3978/डी. 65/21-अ/प्रारू./छ.ग./25
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-09.422
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढ शासन

00000000

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422]

वैशाख 19 , शक 1947

नवा रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 9 मई 2025

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मई 2025

क्रमांक 3978 /डी.65/21-अ/ प्रारू./ छ.ग./ 25.- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28-04-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

843 844

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2025 )

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम , 2025 छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के सरल क्रमांक 8 क के कॉलम (4) की प्रविष्टि में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 25,000 प्रतिमास " के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 40,000 प्रतिमास" प्रतिस्थापित किया जाये ।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 मई 2025

क्रमांक 3978/डी.65 /21 -अ/ प्रारू./ छ.ग. / 25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाताहै.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सिन्हा, उप- सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मई 2025

844( 1)

CHHATTISGARH ACT

(No. 13 of 2025 )

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN , BHATTA TATHA PENSION ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2025 .

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - sixth Year of the Republic of India, as follows : -

Short title and commencement .

1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan ) Adhiniyam , 2025 .

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Amendment of Schedule .

2. In the entry of column (4) of serial number 8A of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973 ) , for the words , figure and symbol " Rupees 25,000 per mensem " , the words , figure and symbol "Rupees 40,000 per mensem " shall be substituted .

संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 09 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-09.422/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-09.422.