आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मई 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 07-16/2024/32.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण
| क्र. | ग्राम | खसरा क्रमांक | कुल रकबा | कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 अनुसार भू-उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण |
| 1. | खरमोरा | 1484/1 भाग | 1.970 हेक्टेयर | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | आवासीय |
2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवास योजना हेतु है।
3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, संयुक्त सचिव.