आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मई 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 07-60/2024/32.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण
| क्र. | ग्राम | खसरा क्रमांक | कुल रकबा | दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 अनुसार भू उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण |
| 1. | कसारीडीह (सिविल लाईन दुर्ग) | 858/1 का भाग | 5.015 | वाणिज्यिक | आवासीय |
| 862 का भाग | 3.141 | ||||
| 874/2 का भाग | 0.860 |
2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की रिडेव्हलपमेंट योजना हेतु है।
3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, संयुक्त सचिव.