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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

’’छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995“ में संशोधन संबंधी

Published 21 May 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
440
Notification no.
File No.RULE/72/2025-EXCISE(40)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-21.440
Languages
English, Hindi

00000

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक440 ]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मई 2025- -वैशाख 31 , शक 1947

वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 मई 2025

अधिसूचना

File No.RULE / 72 / 2025 - EXCISE (40) .- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा ( 3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (2 ) के खण्ड (घ), (ड.) , (च) , (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा , " छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 " में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-

संशोधन

1. उक्त नियम में-

(1 ) नियम 6 के उप - नियम (7) के पश्चात् नियम 6 के उप -नियम (8) अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात्-

"(8) सीलबंद बोतलो में देशी मदिरा का परिवहन : -

(1 ) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा के परिवहन के लिए अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा देशी मदिरा का प्रदाय भण्डारण भाण्डागार से लिया जाकर देशी मदिरा दुकान / कम्पोजिट मदिरा दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय - सीमा के भीतर किया जावेगा । (2) यदि एक से अधिक देशी मदिरा दुकान / कम्पोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग ( ROUTE ) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन मदिरा दुकानों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा । इस संबंध में प्रत्येक मदिरा दुकानों के लिए पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुकानों के लिए परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा । (3) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के लिये निर्धारित समय - सीमा में परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा । उक्त प्रथम मदिरा दुकान में मदिरा की आमद पूर्ण होने अर्थात संपूर्ण मदिरा अनलोड होने के पश्चात् मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी अधिकारी / आबकारी मुख्य आरक्षक / आबकारी आरक्षक द्वारा वाहन को आगामी मदिरा दुकान तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमे उस दुकान की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा । तत्पश्चात् उक्त द्वितीय मदिरा दुकान की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा । पुनः आगामी

879 880

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 मई 2025

तृतीय मदिरा दुकान के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी । इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि में स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है ।

(4) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के अलावा अन्य समस्त मदिरा दुकानो के लिये रूपये 500 /- प्रति दुकान की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए विभागीय मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800 , अन्य प्राप्तियॉ मद में भाण्डारण- भाण्डागार से मदिरा परिवहन हेतु मदिरा का वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा । ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति भाण्डारण- भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वाहन में एक से अधिक मदिरा दुकानों का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति भाण्डारण- भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

(5) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी भाण्डारण- भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा । (6) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किए जाने की स्थिति में किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी ।

(7) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्वमदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य मदिरा दुकानों की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावे की किसी भी मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अन्य मदिरा दुकान की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा एवं केवल उसी संबंधित दुकान में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके ।

(8) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में यद्यपि परिवहनकर्ता द्वारा एक ही मार्ग (ROUTE) की अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की मदिरा का परिवहन किया जा सकेगा, परन्तु इस हेतु तीनों मदिरा दुकानों के लिये परमिट तैयार होने की प्रतिक्षा नहीं किया जाकर, मदिरा दुकानों में मदिरा की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परमिट पर परिवहन हेतु तत्काल वाहन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा ।

(9) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त उपनियम-8 में उल्लेखित नियमोंके उल्लंघनया इन नियमों में से किसी नियम या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिये आबकारी आयुक्त संबंधित परिवहनकर्ता पर न्यूनतम 50,000 से 5,00,000 /- रूपये (पचास हजार से पांच लाख रूपये ) तक की शास्ति एवं ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, तो न्यूनतम 1000/- से 10,000 / - रूपये (एक हजार से दस हजार रूपये ) तक की अतिरिक्तशास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(2) प्रारूप सी.एस.6(ख ) के स्थान पर नवीन प्रारूप सी.एस.6 (ख) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्:-

परिवहन अनुज्ञा पत्र

प्ररूप सी.एस. - 6(ख)

प्रथम भागः (जारी करने वाले कार्यालय में रखा जावे)

दिनांक

प्रदाय आदेश क्रमांक ....../ 2025-26

सी.एस.2 (घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान जिला वर्ष ..द्वारा निम्नानुसार देशी मदिरा की देय डयूटी राशि जमा करने पर भण्डारण - भण्डागार से निम्नानुसार देशी मदिरा प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है । यह अनुज्ञा- पत्र केवल दिनांक ..तक विधि मान्य होगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 मई 2025

880( 1)

विवरण निम्नानुसार है : -

मदिरा का प्रकार

क्रमांक

चालान क्रमांक

दिनांक

जमा डयूटी राशि

प्रू.लो.

1

3

6 2

4

5

1.

मसाला

2 .

प्लेन

अधिभार की राशि

योग :- (शब्दों में) : -

भण्डारण- भण्डागार अधिकारी उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय देना सुनिश्चित करें ।

संलग्र:- चालान कीमूल प्रति

उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी (छ.ग.) देशी मदिरा का प्रदाय दर्शाने वाली अनुसूची

क्र.

पाव

बैच नंबर

बोतल

अद्धी

प्रू. ली.

मदिरा का प्रकार

4

5

6

1

2

3

7 880 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 मई 2025

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन क्रमांक ऊपर दर्षित देशी मदिरा (होलोग्राम चस्पा) सहित तारीख को पूर्वान्ह/ अपरान्ह रवाना हुआ । परेषण परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा तथा अपने गंतव्य स्थान तक होते हुए परिवहन किया जावेगा ।

स्थान

दिनांक समय.....

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

भण्डारण भण्डागार अधिकारी के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिवहन अनुज्ञा पत्र

प्ररूप सी.एस. -6(ख)

द्वितीय भागः (क्रेता को सौंप दिया जावे, जो परिवहन के दौरान परेषण के साथ रहेगा)

दिनांक

प्रदाय आदेश क्रमांक / 2025-26

सी.एस.2 ( घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान निम्नानुसार देशी मदिरा की देय डयूटी राशि जमा करने पर भण्डारण - भण्डागार प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है । यह अनुज्ञा- पत्र केवल दिनांक जिला वर्ष ...............द्वारा से निम्नानुसार देशी मदिरा ..तक विधि मान्य होगा ।

विवरण निम्नानुसार है : -

क्रमांक मदिरा का प्रकार

दिनांक

चालान क्रमांक

जमा डयूटी राशि

प्रू.लो.

1

3

5

6 2

4

1.

2.

मसाला प्लेन

अधिभार की राशि

योग :- (शब्दों में) :-

भण्डारण- भण्डागार अधिकारी उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय देना सुनिश्चित करें ।

संलग्र:- चालानकी मूल प्रति

उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी (छ.ग.) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 मई 2025

880 ( 3) देशी मदिरा का प्रदाय दर्शाने वाली अनुसूची

बोतल

पाव

बैच नंबर क्र.

अद्धी

प्रू. ली.

मदिरा का प्रकार

1

2

3

4

6

5

7 प्रमाणित किया जाता है कि वाहन क्रमांक तारीख तक ऊपर दर्षित देशी मदिरा (होलोग्राम चस्पा) सहित को पूर्वान्ह/ अपरान्ह रवाना हुआ ।परेषण परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा तथा अपने गंतव्य स्थान होते हुए परिवहन किया जावेगा ।

स्थान दिनांक

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

भण्डारण भण्डागार अधिकारी के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिवहन अनुज्ञा पत्र

प्ररूप सी.एस. - 6(ख)

तृतीय भागः (प्रभारी अधिकार भण्डारण भण्डागार के अभिलेख हेतु)

प्रदाय आदश क्रमांक / 2025-26.. दिनांक सी.एस.2 ( घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान द्वारा निम्नानुसार देशी मदिरा की देय डयूटी राशि जमा करने पर भण्डारण - भण्डागार मदिरा प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है ।यह अनुज्ञा - पत्र केवल दिनांक जिला वर्ष से निम्नानुसार देशी ..तक विधि मान्य होगा ।

विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक मदिरा का प्रकार

चालान क्रमांक

दिनांक

प्रू.लो.

जमा डयूटी राशि

1

2

3

4

5

6 1.

2.

मसाला प्लेन अधिभार की राशि

योग :- (शब्दों में): - 880(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 मई 2025

भण्डारण- भण्डागार अधिकारी उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय देना सुनिश्चित करें ।

संलग्र:- चालानकी मूल प्रति

उपायुक्त आबकारी / सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी (छ.ग.) देशी मदिरा का प्रदाय दर्शाने वाली अनुसूची

पाव

बैच नंबर क्र.

बोतल

अद्धी

प्रू. ली.

मदिरा का प्रकार

1

2

3

4

6

7

5

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन क्रमांक तारीख ऊपर दर्षित देशी मदिरा (होलोग्राम चस्पा) सहित को पूर्वान्ह/ अपरान्ह रवाना हुआ । परेषण परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा तथा अपने गंतव्य स्थान होते हुए परिवहन किया जावेगा । तक

स्थान

दिनांक समय.

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

भण्डारण भण्डागार अधिकारी के हस्ताक्षर (सील सहित) 2. इस अधिसूचना को 01 अप्रैल , 2025 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-21.440/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-21.440.