100000000000
छत्तीसग शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 441]
-वैशाख 31 , शक 1947
नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मई 2025
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवारायपुर अटल नगर, दिनांक 21 मई 2025
क्रमांक 4239/डी.68 /21-अ/प्रारू./छ.ग./25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्तिके निपटान ( संशोधन ) अध्यादेश , 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025 ) एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप- सचिव.
881 882
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 मई 2025
छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्र. 2 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश, 2025
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम , 2023 (क्र. 10 सन् 2023) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अध्यादेश ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया । यतः, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं , जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें ।
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं: -
1.
संक्षिप्त नाम ,
विस्तार एवं
(1 ) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश , 2025 कहलाएगा । प्रारंभ.
(2 ) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे । 2.
छत्तीसगढ़
बकाया कर,
ब्याज एवं
शास्ति के
निपटान
इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क्रं 10 सन् 2023 ) (र्जा इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है ) , इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हए, प्रभावी होगा ।
अधिनियम ,
2023 (क्र 10 सन् 2023) में अस्थायी
संशोधन.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 मई 2025
882( 1) 3.
अंतःस्थापन .
मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा धारा 25 का जोड़ी जाए , अर्थात्: -
"25. कतिपय राशियों के संबंध में अपलेखन. -
(1 ) सुसंगत अधिनियम या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई सांविधिक आदेश , जो 31 मार्च, 2015 को या इससे पूर्व पारित किया गया हो , के अनुसार निर्धारित कोई भी बकाया, जो सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष पच्चीस हजार रुपये या उससे कम है, उसे अपलिखित किया जाएगा ।
(2) ऐसे अपलिखित बकाया पर, कर निर्धारण के बाद ब्याज या शास्ति, जैसी भी स्थिति हो , को माफ कर दिया जाएगा ।"
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 21 मई 2025
क्रमांक 4239/ डी. 68 / 21 - अ/ प्रारू. / छ. ग . / 25. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान ( संशोधन ) अध्यादेश , 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवादद रराज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित कियाजाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप - सचिव.
882( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 मई 2025
CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 2 of 2025 )
THE CHHATTISGARH SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX , INTEREST AND PENALTY ( AMENDMENT) ORDINANCE , 2025 .
An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax , Interest and Penalty Act , 2023 (No. 10 of 2023 ) .
Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Seventy - sixth Year of the Republic of India.
Whereas , the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that , the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action .
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance : -
1.
Short title, extent and commencement .
( 1 ) This Ordinance may be called The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty (Amendment) Ordinance , 2025 .
(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh .
(3 ) It shall come into force on such date as the State Government may , by notification in the Official Gazette, appoint .
2.
During the period of operation of this Ordinance , the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax , Interest and Penalty Act , 2023 (No. 10 of 2023 ) (hereinafter referred to as the Principal Act) , shall have the effect , subject to the amendment specified in Section 3 of this Ordinance .
The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act , 2023 (No. 10 of 2023) to be temporarily amended .
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 मई 2025
882(3) 3.
Insertion of Section 25 .
After Section 24 of the Principal Act , the following Section shall be added , namely:-
" 25. Write off in respect of certain amounts.- ( 1 ) Notwithstanding anything contained in the Relevant Act or under this Act, any arrears , determined as per any statutory order that has been passed on or before 31st March , 2015 for the specified period, which are rupees twenty five thousands or less per financial year under the Relevant Act shall be written off.
(2) The post assessment interest or penalty as the case may be on such written off arrears , shall be waived. "
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.