महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मई 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-07/2024/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित रिट पिटीशन (सी) 1234/2017 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2024 के अनुक्रम में राज्य में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध इकाई का निम्नानुसार गठन करता है-
| 1 | प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2 | आयुक्त/संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग | सदस्य सचिव |
| 3 | सभी 33 जिलों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (चक्रानुक्रम में) | सदस्य |
| 4 | बाल विवाह के खिलाफ या बाल अधिकारों पर काम करने का अनुभव रखने वाले निम्न संस्थाओं/व्यक्तियों- 1. यूनिसेफ रायपुर के महिला प्रतिनिधि। 2. एसोसिएशन फॉर वालेन्टियर एक्शन रायपुर के प्रतिनिधि 3. छ.ग. एग्रीकॉन समिति रायपुर के प्रतिनिधि। 4. सेंटर फॉर केटलाइजींग चेंज रायपुर के प्रतिनिधि। 5. सृजन सामाजिक संस्था, राजनांदगांव के प्रतिनिधि। 6. पद्मश्री श्रीमती फूलबासन यादव राजनांदगांव। | सदस्य 7. श्री लालसाय सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गापुर, जिला-सुरजपुर। |
1. इकाई के सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को (CMPO) को बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2 इकाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के निवारण के लिए पेशेवरों की मदद से पठ्यक्रम और संसाधन तैयार करेगी।
3 इकाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अपने कार्यों के निर्वहन में आने वाली किसी भी कठिनाई या शिकायत के निराकरण के लिए मंच भी प्रदान करेगी।
4 इकाई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी, प्रशिक्षित पेशेवरों को ज्ञान वितरित करने और शिकायतों को एकत्रित करने और निवारन करने के लिए आमंत्रित करेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.