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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

"छत्तीसगढ़ एस. एम. ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024’’ संबंधी

Published 29 May 2025

Department
वाणिज्य और उद्योग विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
460
Notification no.
क्रमांक GENS-1103/10/2025-COMM. & INDUS
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-29.460
Languages
English, Hindi

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/09 / 2013-2015 . "

छत्तीसगढ शासन

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460 ]

नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 29 मई 2025- -ज्येष्ठ 8 , शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 29 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS - 1103 / 10 /2025 - COMM . & INDUS.- राज्य शासन , एतद् द्वारा , औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के कंडिका (12.5) के क्रमांक 19 के क्रियान्वन हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है , अर्थात, -

नियम

1. नाम , विस्तार एवं प्रारंभ -

(1 ) ये नियम छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम , 2024 कहे जावेंगे ।

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं

(1 ) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इन नियमों में, (क) नीति से अभिप्रेत है , औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ।

(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो नीति के परिशिष्ट -1 में उल्लेखित हैं ।

3. पात्रता एवं प्रतिपूर्ति की मात्रा

(1 ) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट -3 में उल्लेखित अपात्र उद्यमों एवं लघु तथा मध्यम सौर ऊर्जा संयंत्र को छोड़कर नीति की कालावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण नवीन उद्यम तथा विद्यमान पात्र उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन / आधुनिकीकरण इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे । प्रतिपूर्ति की मात्रा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-(9.18) एवं नीति की कंडिका (12.4 ) के प्रावधानों के अनुसार होगी । नीति में संशोधन किए जाने की स्थिति में प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता एवं मात्रा तदानुसार होगी ।

(2) प्रतिपूर्ति की पात्रता हेतु यह आवश्यक होगा कि कंपनी द्वारा एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सफलतापूर्वक पूंजी संचय (Capital raise) किया गया हो , स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता नीति के नियत दिनांक के पश्चात हो एवं सूचीबद्ध होने के पश्चात कंपनी 5 वर्षों के पूर्व स्टॉक एक्सचेंज से सूची - बाह्य ( Delist) न हो ।

4. प्रक्रिया -

( 1 ) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित पात्र उद्यमों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ , स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के दिनांक / इन नियमों जारी होने के दिनांक , जो पश्चातवर्ती हो , से 06 माह के संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा : भीतर ऑनलाइन माध्यम से उद्योग

919 920

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 मई 2025

(क) एस. एम . ई. स्टॉक एक्सचेंज पंजीयन की प्रति ।

(ख ) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का प्रमाण ।

(ग) उपाबंध -1 में निर्धारित प्ररुप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।

( घ) उपाबंध-2 में निर्धारित प्ररुप में शपथ पत्र ।

(2) इकाई द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी / उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में इकाई का आवेदन , सभी बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए , एक बार में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इकाई को आवेदन प्राप्ति से 20 दिवस के भीतर वापस किया जावेगा । इकाई को किसी भी स्पष्टीकरण हेतु 30 दिवस का समय दिया जायेगा । 30 दिवस के भीतर वांछित स्पष्टीकरण पुनः ऑनलाईन जमा न करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त हो जावेगा ।

(3 ) पूर्ण आवेदन प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर, उद्योग संचालनालय द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों का परीक्षण कर प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा । प्रकरण स्वीकृत होने पर उपाबंध -3 में निर्धारित प्ररुप में ऑनलाइन स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा ।

(4) दावा के नियमानुसार न होने / अपूर्ण होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा , जिसमें दावा के निरस्तीकरण का कारण व अपील करने का प्रावधान का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा ।

(5) उद्योग संचालनालय द्वारा प्रतिपूर्ति का वितरण स्वीकृति के क्रम में बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

(6) बजट आबंटन के अभाव में प्रतिपूर्ति की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा , न ही प्रतिपूर्ति राशि पर ब्याज देय होगा ।

5. प्रतिपूर्ति अनुदान की वसूली

( 1 ) प्रतिपूर्ति की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत / वितरित हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से प्रतिपूर्ति प्राप्त किया गया है तो प्रतिपूर्ति की राशि, 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित, भू- राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी । (2) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में (निर्धारित समयावधि तक ) रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल , कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत नीति में निर्धारित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान निरस्त कर अनुदान की राशि , उपरोक्तानुसार ब्याज सहित , वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

(3 ) उद्योग संचालनालय द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी / अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये , तो अनुदान निरस्त कर अनुदान की राशि, उपरोक्तानुसार ब्याज सहित , वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

(4 ) यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक प्रतिपूर्ति प्रदाय की गयी हो , तो अनुदान निरस्त कर अनुदान की राशि , उपरोक्तानुसार ब्याज सहित, वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 मई 2025

920 ( 1 ) ( 5 ) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा इन नियमों में उल्लेखित किसी दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाता है , तो अनुदान निरस्त कर अनुदान की राशि, उपरोक्तानुसार ब्याज सहित , वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

(6 ) उपर्युक्त के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण / अधिक दिये गये प्रतिपूर्ति की राशि की वसूली के आदेश उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे ।

6. अपील

(1 ) आयुक्त / संचालक उद्योग , उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष ऑनलाईन माध्यम से की जा सकेगी ।

(2) अपील शुल्क रूपये 5000 का भुगतान ऑनलाईन / चालान के माध्यम से करने पर ही अपील स्वीकार होगी ।

(3 ) अपील शुल्क विभाग के प्राप्ति शीर्ष ( 0852 - उद्योग , 08 - उपभोक्ता उद्योग , 800 - अन्य प्राप्तियां , 0674 - अन्य प्राप्तियां) में ऑनलाईन / चालान के माध्यम से जमा कर , पावती अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।

(4) अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा प्रभावित पक्षकार को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

7. प्रतिपूर्ति प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व

(1 ) औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन / सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष / अंतिम अनुदान / प्रतिपूर्ति वितरण दिनांक ( जो पश्चातवर्ती हो ) उत्पादनरत रहते हुए औद्योगिक विकास नीति की कंडीका ( 12.19 ) में उल्लेखित अनुपात में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

(2 ) उक्त अवधि में उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल / गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इकाई का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा इकाई के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जावेगा ।

8. स्वप्रेरणा से निर्णय

राज्य शासन , भारसाधक सचिव , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग , उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा समुचित आदेश पारित कर सकेंगे , परन्तु प्रतिपूर्ति को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जावेगा । स्वयं के निर्णय की समीक्षा भी राज्य शासन , भारसाधक सचिव, उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग कर सकेंगे ।

9. इन नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने , आवेदन पत्र , निरीक्षण / परीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप में संशोधन हेतु उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग सक्षम होंगे एवं अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 मई 2025

920 (2)

केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

10. इन नियमों की व्याख्या , प्रतिपूर्ति की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

11. राज्य शासन द्वारा नीति में संशोधन किये जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इन नियमों में यथास्थिति लागू होंगे ।

12. इन नियमों के अलग - अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग सक्षम होंगे । हिंदी संस्करण मुख्य संस्करण होगी , जो अलग -अलग भाषाओं में जारी संस्करणों के बीच विसंगति होने पर प्रभावी रहेगा । 13. इन नियमों के अन्तर्गत राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रजत कुमार , सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 मई 2025

920 (3 )

उपाबंध-1

[नियम 4(1) (ग) ]

एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता हेतु किये गये व्यय हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण - पत्र

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के लेटर हेड पर)

है व फैक्ट्री जिसका में स्थित है , जिसके अधीन औद्योगिक इकाई का उद्यम आकांक्षा क्रमांक कंपनी पंजीकृत पता ...दिनांक ..दिनांक दिनांक तक किया गया व्यय रूपये एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक है , एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता हेतु निम्नानुसार शपथ पूर्वक प्रमाणित किया जाता है । .(अक्षरों में)

व्यय का विवरण

क्र.

व्यय की गयी | राशि (रू .)

भुगतान की गयी राशि ( रू .)

एजेंसी / संस्था जिसे

भुगतान किया गया है

(2)

(1)

(4)

(5)

(3)

1 Processing Fee

2 Initial Listing Fee

3

Legal and Regulatory Fee

4

Merchant Banker Fees

5

Peer Review Auditor Fees

योग

स्थान :

दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

पंजीयन पत्र क्रमांक छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 मई 2025

920 (4 )

उपाबंध-2

[नियम 4 (1 ) (घ) ]

शपथ- पत्र

यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि : - 1

1.1 औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता हेतु किये गये व्यय प्रतिपूर्ति नियम का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा । 1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व- प्रमाणित अभिलेख पूर्ण रूप से सही है ।

1.3 औद्योगिक इकाई के संचालन हेतु केन्द्र / राज्य के संबंधित विभागों से अनुमति / सम्मति / अनुज्ञा प्राप्त कर लिया गया है ।

2 यह भी कि इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष अथवा अंतिम अनुदान स्वीकृति दिनांक , जो पश्चात्वर्ती हो तक , उत्पादनरत् रहते हुए अकुशल , कुशल एवं प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग में न्यूनतम क्रमशः 100 प्रतिशत , 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा । 3 यह भी कि इकाई द्वारा भारत सरकार / राज्य शासन के अन्य किसी विभाग / निगम / मंडल / संस्था / वित्तीय संस्थाओं से निर्यात प्रमाण पत्र प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं किया है , न ही इस हेतु आवेदन किया है एवं न ही किया जावेगा । 4 यह भी कि उपरोक्त जानकारी गलत / त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अथवा किसी भी घोषणा / दायित्व का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि निरस्त की जा सकेगी एवं अनुदान राशि , 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित , की वसूली के मांग पत्र पर उक्त राशि 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

5 यह भी कि औद्योगिक इकाई के संचालन हेतु सभी अनुज्ञा / अनापत्ति / अनुमति प्राप्त किए जा चुके हैं ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के

हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता दिनांक छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 मई 2025

920 ( 5 )

उपाबंध -3

[नियम 4(3) ]

स्वीकृति आदेश

1. छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024 के नियम 5 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये , इन नियमों के अधीन , एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति, एतद् द्वारा , निम्नानुसार जारी की जाती है : -

(1 ) औद्योगिक इकाई का नाम व पता

(2) उद्योग का स्वरूप

(3) उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक

(4) उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता

(5 ) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

(6) औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल (स्थान , विकासखंड व जिला)

(7) एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता हेतु किया गया अनुमोदित व्यय

(8 ) स्वीकृत प्रतिपूर्ति / अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में) –

2. यह राशि वित्तीय वर्ष- .....में विकलनीय होगी । के निम्न बजट शीर्ष मांग संख्या-

3. यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को छत्तीसगढ़ एस. एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम , 2024 के समस्त प्रावधानों का पालन करना होगा , किसी उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

उद्योग संचालनालय , रायपुर, छत्तीसगढ़

संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 29 May 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-29.460/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-05-29.460.