वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2025
अधिसूचना
(cid:7059)मांक एफ 20-58/2024/11/6.— चू ंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए, आबंटन के प्रावधानों को संशोधित करना लोकहित में आवश्यक है,
अतएव् राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना (cid:7059)मांक एफ 20-21/2016/11/(6) दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ये, निम्नानुसार अ(cid:7061)तर संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में,
1. कं डिका 2.7 के प्रथम पैरा एवं इसके परंतुक के स्थान पर निम्नानुसार कं डिका प्रतिस्थापित किया जाए,-
''2.7.1 (1) विभाग/उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी के अधीन विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र/नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों/पाक(cid:7300), इनमें (cid:7390)वसायिक प्रयोजन की भूमि/क्षेत्र अथवा अन्य भूखंड/भूमि/ शेड/प्रकोष्ठ का आबंटन इस हेतु निर्धारित डिजिटल प्लेटफोर्म पर ऑनलाईन ई-निविदा (ई-टेंडर) अथवा ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) प्र(िcid:7059)या के माध्यम से परिशिष्ट-7 के अनुसार की जायेगी।
(2) विभाग/उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी के अधीन लै(cid:7003)ड बैंक की भूमि का आबंटन ऑनलाईन प्र(िcid:7059)या से ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। आबंटन हेतु आवेदक को ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा आवेदन शुल्क एवं प्रस्तावित भूख(cid:7003)ड के लिये अपेक्षित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत राशि जमा करना होगा। जमा राशि पर कोई (cid:7390)ाज देय नह(cid:7277) होगा। लै(cid:7003)ड बैंक की भूमि ऑनलाईन प्रद(cid:7414)शत होने के 7 दिवस प(cid:7391)ात आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकें गे। एक ही दिन में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आबंटन इस हेतु निर्धारित डिजिटल प्लेटफोर्म पर ऑनलाईन ई-निविदा (ई-टेंडर) अथवा ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) प्र(िcid:7059)या के माध्यम सेपरिशिष्ट-7 के अनुसार की जायेगी। प्र(िcid:7059)या की शेष शर्त परिशिष्ट-7 के अनुसार होंगे।
(3) ई-निविदा (ई-टेंडर) या ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) के अतिरिक्त, किसी उद्यम के अधिपत्य की भूमि से संल(cid:7336) शासकीय भूमि का, उस उद्यम के पक्ष में आबंटन अन्य विधियों, उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते (cid:7263)ए, कं डिका 3.3 के अनुसार किया जा सके गा।''
2. कं डिका 2.7.3 की प्रविष्टि का लोप किया जाए।
3. कं डिका 2.7.4 के स्थान पर निम्नानुसार कं डिका प्रतिस्थापित किया जाए,-
''2.7.4 (1) लै(cid:7003)ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्र से भिन्न शासकीय भूमि, जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है एवं जिसे लै(cid:7003)ड बैंक या औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करने के लिये कोई प्र(िcid:7059)या शुरू नह(cid:7277) की गई है, हेतु आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ आवेदन कर सके गा।
(2) आवेदन के साथ भूमि के खसरों का विवरण न होने की स्थिति में, संचालक/ आयुक्त उद्योग द्वारा आवेदक को भूमि के विकल्प उपलब्ध कराये जायेंगे, जिस पर उस दिनांक तक आवेदन प्राप्त नह(cid:7277) (cid:7263)आ है। आवेदक को उन विकल्प में से विकल्प का चयन अधिकतम 30 दिवस में करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा।
(3) आवेदन के साथ भूमि के खसरों के विवरण होने की स्थिति में, संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा आवेदन का परीक्षण आबंटन के लिये ऑन-लाईन प्र(िcid:7059)या से आवेदन की दिनांक अनुसार ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर किया जाएगा। सै(cid:7373)ांतिक सहमति की स्थिति में आवेदक द्वारा भूमि प्रब्याजी का 10 प्रतिशत जमा करने के प(cid:7391)ात उद्योग विभाग द्वारा आवंटन हेतु प्र(िcid:7059)या प्रारम्भ की जाएगी। उद्योग विभाग को जमीन आवंटन प(cid:7391)ात शेष राशि जमा करने पर भूमि आवेदक को इस नियम के अंतर्गत प(cid:7349)े पर प्रदाय की जाएगी। अगर आवंटन 1 वर्ष के भीतर पूर्ण नह(cid:7277) होता है तो यह प्र(िcid:7059)या स्वमेव निरस्त हो जाएगी एवं राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
(4) भूमि आवंटन में विलम्ब अथवा आवंटन प्र(िcid:7059)या निरस्त हो जाने की स्थिति में, संचालक/आयुक्त उद्योग आवेदक को किसी भी प्रकार की क्षतिपू(cid:7414)त हेतु उत्तरदायी नह(cid:7277) होगा।''
4. कं डिका 2.8.1 के ख(cid:7003)ड (अ) की प्रविष्टि का लोप किया जाए।
5. कं डिका 2.8.1 के ख(cid:7003)ड (स) की प्रविष्टि का लोप किया जाए।
6. कं डिका 2.8.2 की प्रविष्टि का लोप किया जाए।
7. कं डिका 2.8.3 की प्रविष्टि का लोप किया जाए।
8. कं डिका 2.13 में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाये,-
''परंतु दिनांक 02 जून, 2025 के पूर्व के प(cid:7349)ेदारों को ही इस नियम के अंतर्गत (cid:7080)ी-होल्ड कराने का अधिकार होगा।''
9. अध्याय 4 में संल(cid:7336) अनुसार परिशिष्ट-7 जोड़ा जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिव.
परिशिष्ट-7
(नियम 2.7 एवं 2.8 देखें)
आबंटन प्र(िcid:7059)या
1. निर्धारित डिजिटल प्लेटफोर्म पर ऑनलाईन ई-निविदा अथवा ई-ऑक्शन प्र(िcid:7059)या के माध्यम से आबंटन प्राधिकारी के द्वारा आबंटन प्र(िcid:7059)या को पूर्ण कराया जाएगा।
2. इस हेतु 21 दिवस से अन्यून अवधि की आम सूचना विभाग एवं सीएसआईडीसी के वेबसाईड पर जारी की जाएगी। आम सूचना में उपलब्ध स्थान/भूखंड/भूमि/क्षेत्र की जानकारी, ऑफसेट प्रब्याजी, भू-भाटक, संधारण शुल्क व अन्य देय राशियों/दर का उल्लेख किया जाएगा।
3. ई-निविदा (ई-टेंडर) या ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों से पात्र आवेदक का चयन किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उ(cid:7340)तम दर के आधार पर चयन किया जायेगा। एकमात्र पात्र आवेदन होने की स्थिति में भी आबंटन किया जा सके गा।
4. चयन के प(cid:7391)ात मांग पत्र, आशय पत्र, आबंटन आदेश एवं प(cid:7349)ा/किराया विलेख निष्पादन के उपरांत भूमि आधिपत्य प्रदान करने पर प्र(िcid:7059)या पूर्ण मानी जावेगी। आबंटन प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी प्र(िcid:7059)याओं को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड भी कराया जावेगा।
5. आबंटन अंतर्गत निर्धारित प्रब्याजी का 1 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में लिया जायेगा ।
6. प्रत्येक माह के पहली एवं सोलहव(cid:7277) तारीख को, एवं उक्त तारीख को शासकीय अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस में, लै(cid:7003)ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का (cid:7390)ौरा निर्धारित वेबसाईट पर प्रद(cid:7414)शत किया जायेगा।
7. आबंटन प्राधिकारी आबंटन की प्र(िcid:7059)या में प्रवृत्त विधियों एवं निद(cid:7287)शों का पालन सुनि(िcid:7391)त करेगा।