विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2025
अधिसूचना
क्रमांक-2466/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. राज्य के विभिन्न जिलों/तहसीलों/उप तहसीलों एवं विकासखण्डों में नोटरी के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 8338/2123(210)/10-ब/2018 दिनांक 23 अगस्त 2018 (क्रमांक 306 रायपुर, गुरूवार, दिनांक 23 अगस्त 2018) की अनुसूची ''अ'' के क्रमांक 16 के कॉलम 3 के शीर्षक जिला-बस्तर-जगदलपुर के नीचे अंकित शब्द ''बस्तर'' के स्थान पर शब्द ''जगदलपुर'' प्रतिस्थापित किया जाए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.