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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

शब्द "बस्तर" के स्थान पर शब्द "जगदलपुर" प्रतिस्थापित किया जाने संबंधी

Published 03 June 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
468
Notification no.
क्रमांक-2466/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-06-03.468
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2025

अधिसूचना

क्रमांक-2466/21-ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्‌द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन्‌ 1952) की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. राज्य के विभिन्न जिलों/तहसीलों/उप तहसीलों एवं विकासखण्डों में नोटरी के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 8338/2123(210)/10-ब/2018 दिनांक 23 अगस्त 2018 (क्रमांक 306 रायपुर, गुरूवार, दिनांक 23 अगस्त 2018) की अनुसूची ''अ'' के क्रमांक 16 के कॉलम 3 के शीर्षक जिला-बस्तर-जगदलपुर के नीचे अंकित शब्द ''बस्तर'' के स्थान पर शब्द ''जगदलपुर'' प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 03 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-06-03.468/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-06-03.468.