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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) संबंधी

Published 09 June 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
480
Notification no.
क्र. 4741/डी. 72/21-अ/प्रारू./छ.ग./25
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-06-09.480
Languages
English, Hindi

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छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 जून 2025- ज्येष्ठ 19 , शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जून 2025

क्र. 4741 /डी. 72/ 21 -अ/ प्रारू./ छ.ग./ 25. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम , जिस पर दिनांक 15-05-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सिन्हा, उप - सचिव .

959 960

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जून 2025

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 18 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र.46 सन् 1974 ) को अग्रत्तर संशोधित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) ( संशोधन) अधिनियम , 2025 कहलाएगा ।

संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2.

धारा 3 का संशोधन

(1) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द "अधिसूचना द्वारा " के पश्चात् तथा चिन्ह "--" के पूर्व , शब्द "या कलेक्टर सामान्य आदेश के द्वारा " अंतःस्थापित किया जाए ।

धारा 9 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप- धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- धारा प्रतिस्थापित की जाए , अर्थात:-

" (1 ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या संभागीय आयुक्त (राजस्व) सामान्य आदेश द्वारा , कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को ऐसे क्षेत्र के संबध में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए , इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा । "

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जून 2025

क्र. 4741 / डी. 72/ 21 -अ / प्रारू ./ छ.ग./25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन ) अधिनियम , 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप- सचिव .

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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जून 2025

CHHATTISGARH ACT

(No. 18 of 2025 )

THE CHHATTISGARH LOK PARISAR ( BEDAKHALI ) ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2025

AnAct further to amend the Chhattisgarh Lok Parisar ( Bedakhali ) Adhiniyam . 1974 (No. 46 of 1974) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - Sixth Year of the Republic of India , as follows : -

Short title , extent and commencement .

1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali ) Adhiniyam , 2025 . ( Sanshodhan)

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh .

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .

Amendment of Section 3 .

2. In Section 3 of the Chhattisgarh Lok Parisar ( Bedakhali ) Adhiniyam , 1974 (No. 46 of 1974) ( hereinafter referred to as the Principle Act) , after the words " the Official Gazette " and before the symbol " --" , the words " or the Collector by an order" shall be inserted .

960( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जून 2025

3.

Amendment of Section 9 .

For sub - section ( 1) of Section 9 of the Principal Act, the following sub - section shall be substituted , namely: -

" ( 1 ) The State Government may , by notification or the Divisional Commissioner ( Revenue ) may , by general order , appoints an officer not below the rank of Collector as Appellate Authority for the purposes of this Act in respect of such areas as may be specified . " संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 09 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-06-09.480/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-06-09.480.