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छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 480]
नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 जून 2025- ज्येष्ठ 19 , शक 1947
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जून 2025
क्र. 4741 /डी. 72/ 21 -अ/ प्रारू./ छ.ग./ 25. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम , जिस पर दिनांक 15-05-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप - सचिव .
959 960
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जून 2025
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2025.
छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र.46 सन् 1974 ) को अग्रत्तर संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) ( संशोधन) अधिनियम , 2025 कहलाएगा ।
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2.
धारा 3 का संशोधन
(1) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द "अधिसूचना द्वारा " के पश्चात् तथा चिन्ह "--" के पूर्व , शब्द "या कलेक्टर सामान्य आदेश के द्वारा " अंतःस्थापित किया जाए ।
धारा 9 का संशोधन
3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप- धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- धारा प्रतिस्थापित की जाए , अर्थात:-
" (1 ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या संभागीय आयुक्त (राजस्व) सामान्य आदेश द्वारा , कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को ऐसे क्षेत्र के संबध में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए , इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा । "
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जून 2025
क्र. 4741 / डी. 72/ 21 -अ / प्रारू ./ छ.ग./25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन ) अधिनियम , 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप- सचिव .
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जून 2025
CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2025 )
THE CHHATTISGARH LOK PARISAR ( BEDAKHALI ) ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2025
AnAct further to amend the Chhattisgarh Lok Parisar ( Bedakhali ) Adhiniyam . 1974 (No. 46 of 1974) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - Sixth Year of the Republic of India , as follows : -
Short title , extent and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali ) Adhiniyam , 2025 . ( Sanshodhan)
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh .
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of Section 3 .
2. In Section 3 of the Chhattisgarh Lok Parisar ( Bedakhali ) Adhiniyam , 1974 (No. 46 of 1974) ( hereinafter referred to as the Principle Act) , after the words " the Official Gazette " and before the symbol " --" , the words " or the Collector by an order" shall be inserted .
960( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जून 2025
3.
Amendment of Section 9 .
For sub - section ( 1) of Section 9 of the Principal Act, the following sub - section shall be substituted , namely: -
" ( 1 ) The State Government may , by notification or the Divisional Commissioner ( Revenue ) may , by general order , appoints an officer not below the rank of Collector as Appellate Authority for the purposes of this Act in respect of such areas as may be specified . " संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2025.