गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जून 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011.- छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011, दिनांक 19 जून, 2024 में वृद्धि करते हुए पीपुल्स लिबरेशन फ्रण्ट आफ इण्डिया (पी.एल.एफ.आई.) एवं तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टी.पी.सी.) को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।
यह अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2025 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जून 2025
क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 16 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 16th June 2025
NOTIFICATION
No. F-4-195/Home-c/2011. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the state government hereby, extends the notification of this Department No. F-4-195/Home-c/2011, dated 19 June, 2024 and declares Peoples Liberation Front of India (P.L.F.I.) and Tritiya Prastuti Committee (T.P.C.) Organisation as Unlawful Organisations for a Further period of one year.
This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 19 June, 2025.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. CHOUHAN, Deputy Secretary.