10000000000
छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक499]
नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जून 2025 आषाढ़ 2 , शक 1947
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवारायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जून 2025
क्रमांक 4971 /डी. 77/21-अ/प्रारू./ छ.ग. / 25.- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 03-06-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.
997 998
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जून 2025
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 19 सन् 2025 )
भारतीय स्टाम्प ( छत्तीसगढ़ संशोधन ) अधिनियम, 2025
छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम तथा 1. प्रारंभ
(1 ) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम , 2025 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा । छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए ।
छत्तीसगढ़ राज्य 2. को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम, 1899 का 2) का संशोधन
3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 - क में,
अनुसूची 1 -क का संशोधन
अनुच्छेद 13 के पश्चात्, अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- निम्नलिखित अनुच्छेद
(क) बैंक प्रत्याभूति .
"13
अधिकतम पच्चीस हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए. रकम का 0.25 प्रतिशत. "
किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभू करने के लिए प्रतिभूत के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख.
का नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जून 2025
क्रमांक 4971 /डी . 77 /21-अ/ प्रारू ./ छ. ग./ 25 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प ( छत्तीसगढ़ संशोधन ) अधिनियम , 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.
998 ( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जून 2025
CHHATTISGARH ACT
(No. 19 of 2025 )
THE INDIAN STAMP ( CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2025 An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899 ) in its application to the State of Chhattisgarh .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - sixth Year of the Republic of India , as follows : -
1.
Short title and commencement .
( 1) This Act may be called the Indian Stamp ( Chhattisgarh Amendment) Act, 2025 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
2. The Indian Stamp Act , 1899 (No. 2 of 1899) , (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided .
Amendment of Indian Stamp Act, 1899 ( Central Act No. 2 of 1899 ) , in its- application to the State of Chhattisgarh .
3. In Schedule I -A of the Principal Act-
Amendment of Schedule 1 -A.
After Article 13 , the following Article shall inserted , namely: -
0.25.25 percent of the amount , subject to a maximum of twenty - five thousand rupees . "
"13A . Bank Guarantee . Guarantee deed executed by a bank as surety to secure the due performance of a contractual obligations liabilities . or
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.