राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 27 जून 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-13/2024/रास/यू-9. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर में कुलपति नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति नियुक्त किया गया है :-
| 1. | Prof. (Dr.) Jadeja Jayrajsinh Dilavarsinhji Honorary Colonel (MoD NCC) K.S.K.V. Kachchh University, Bhuj (Gujarat) | कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. खेमसिंह डहेरिया, कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.) | कार्य-परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया व्यक्ति | सदस्य |
| 3. | प्रो. ए. रविंदर नाथ, कुलपति, केन्द्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय, ग ्रीन कैंपस, दुदरहामा, गंदरबल-191201, जम्मू और कश्मीर | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति | सदस्य |
2/ उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी।
हस्ता./-
(हिना अनिमेष नेताम) राज्यपाल के उप-सचिव.